राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अपडेट, 31 जनवरी तक देना होगा संपत्ति का पूरा ब्योरा, वरना हो सकती है कार्रवाई

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के IAS, IPS और IFS अधिकारियों से 31 जनवरी 2025 तक अपनी और अपनी पत्नी की संपत्तियों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।यह विवरण ऑनलाइन तय फॉर्मेट में भी अपलोड करना होगा।

Pooja Khodani
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MP Govt Employees News: मध्य प्रदेश के 850 से अधिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। यूपी की तरह सभी अधिकारियों को फरवरी 2025 से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंपने का आदेश जारी किया है।कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी है।इसके अलावा जीएडी ने मंत्रालय के कर्मचारियों और मंत्रियों विधायकों के स्टॉफ से भी जानकारी मांगी है।

वर्तमान में 459 IAS अफसरों में से 382 कार्यरत हैं और 319 IPS अफसरों में से 271 कार्यरत हैं जबकि 296 IFS अफसरों में से 215 कार्यरत हैं। इन सभी अफसरों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी सारी संपत्ति का ब्योरा देना है। ब्यौरे में अफसरों को बताना होगा कि उनके पास MP के अलावा अन्य राज्यों में कोई संपत्ति है या नहीं। पैतृक संपत्ति, संपत्ति कब खरीदी गई थी, उसका खरीद मूल्य क्या था और वर्तमान में उसका बाजार मूल्य कितना है, ये भी जानकारी देनी होगी।31 जनवरी तक केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को ऑनलाइन जमा करना होगा।

अफसरों को कहां और क्या देना है डिटेल्स

  • संपत्ति कहां स्थित है। संपत्ति का खसरा नंबर और उसका क्षेत्रफल भी दर्ज करना होगा।
  • संपत्ति कब खरीदी गई, उसका मूल्य क्या था और वर्तमान में उसका बाजार मूल्य क्या है, यह विवरण भी अनिवार्य है।
  • यदि संपत्ति पूर्वजों से मिली है, तो उसका भी ब्योरा देना होगा।
  • यदि संपत्ति राज्य के बाहर है, तो उसकी जानकारी भी दी जानी होगी।
  • 31 जनवरी 2025 तक सारी जानकारी ऑनलाइन तय फॉर्मेट में अपलोड करेंगे ।
    इसकी हार्ड कॉपी भी मप्र शासन को भेजेंगे।

सरकारी कर्मचारियों को भी देना होगी जानकारी

  • सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के अनुसार, सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2025 तक अचल संपत्ति का ब्यौरा (1 जनवरी से दिसंबर 2024 की स्थिति तक) पेश करना होगा। इसमें कर्मचारियों को अपनी सैलरी, पद, जिला, और उनकी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा। यदि कोई कर्मचारी इस तय समय सीमा में संपत्ति का ब्योरा नहीं देता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • राज्य मंत्रालय ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, सहायक अनुभाग अधिकारियों, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 और अन्य मंत्रालयीन कर्मचारियों से भी उनकी संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। यह ब्योरा 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में देना होगा।

यूपी-बिहार के कर्मचारियों से भी मांगा है ब्यौरा

  • बिहार के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 जनवरी चल- अचल संपत्ति का विवरण जिला प्रशासन को देना होगा। अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों व राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केंद्रीय सिविल सेवा अथवा अन्य किसी सेवा के पदाधिकारियों और कर्मियों एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि पर भी यह आदेश लागू है।
  • उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को भी 31 जनवरी 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति के बारें में जानकारी देनी है। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा, अन्यथा 1 फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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