मुरैना, संजय दीक्षित। अम्बाह से निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव छारी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेशपाल गुप्ता और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव छारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा हैं।
जिलाध्यक्ष योगेशपाल गुप्ता ने बताया कि अभिनव छारी पुत्र राकेश छारी नि करसरी पोस्ट करसड़ा तहसील पोरसा ने दिनाक 13 अक्टूबर को विधानसभा उप निर्वाचन क्रमांक 8 अम्बाह विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। जिसमें निर्वाचन नियमों के तहत व्यक्ति को उसके ऊपर दायर प्रकरणों के संबंध में जानकारी नामांकन पत्र दाखिल करते समय नही दी गयी थी। जब कि अभिनव छारी ने आशुतोष पांडेय की मारपीट कर हत्या कर दी थी, जिस पर थाना ठाठीपुर जिला ग्वालियर में अपराध क्रमांक 141/2011 के अंतर्गत धारा 147,294,302 और 323 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उम्मीदवारी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था।संबंधित जानकारी को अभिनव छारी ने छुपाकर निर्वाचन आयोग के साथ धोखाधड़ी की हैं।जब कि मतदाता को प्रत्याशी के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है। उम्मीदवारों के विरुद्ध कौंन कौंन से आपराधिक प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हैं।अभिनव छारी ने जानकारी को छुपाकर न सिर्फ निर्वाचन आयोग के साथ धोखाधड़ी की हैं,बल्कि क्षेत्र के सम्पूर्ण मतदाताओं के साथ छलावा किया है।
ऐसी स्थिति में धारा 188,420,467 और 468 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए एवं विधानसभा के क्रमांक 8 का नामांकन अम्बाह से निरस्त किया जाए।इस पूरे मामले में निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव छारी का कहना है कि ज्ञापन देने वाले पहले शिक्षा दीक्षा लें।निर्वाचन आयोग बिना किसी राजनीतिक दबाब और ईमानदारी से फैसला लेगा तो मुझे स्वीकार हैं।मेरे खिलाफ द्वेषपूर्ण भावना से मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया था।जिसमें न्यायालय में पैरवी के दौरान पाया गया कि अभिनव को आरोपी बनाया गया था जिसमें मौके पर किसी भी रूप से उपस्थित नही थे न उनके खिलाफ कोई साक्ष्य पाए गए।इस दृष्टि से दोषमुक्त किया जाता हैं।इस वजह से दोषमुक्त व्यक्ति का फार्म में लिखने की आवश्यकता नही है।