MP उपचुनाव 2020: उपचुनाव प्रचार मामले में शिक्षक पर गिरी गाज, कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

Kashish Trivedi
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भिंड, गणेश भारद्वाज। मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) में आगामी 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव (bye-eletion) को लेकर निर्वाचन आयोग (Election Commission) सख्त है। लगातार एक पक्ष की तरफ से प्रचार करने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई जारी है। इसी बीच अब भिंड (Bhind) जिले के शिक्षक अहिवरन सिंह बघेल (Ahiwaran Singh Baghel) को निलंबित कर दिया गया। देर रात कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत (Collector Virendra Singh Rawat) ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

दरअसल उपचुनाव में गांव में एक राजनीतिक दल का प्रचार करने की शिकायत पर अहिवरन सिंह बघेल को निलंबित कर दिया गया है। अहिवरन सिंह बघेल पर आरोप है कि शासकीय लोक सेवक होने के बावजूद उन्होंने आदर्श निर्वाचन संहिता के अनुकूल आचरण नहीं किया है। वह लगातार राजनीतिक दल के पक्ष में सक्रिय रूप से भाग लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं।

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जिसके बाद इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी मेहगांव द्वारा जांच पड़ताल के बाद मौखिक रूप से जानकारी को सही पाया गया है। वही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने अहिवरन सिंह बघेल पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि एक लोक सेवक होने के बावजूद शिक्षक द्वारा कर्तव्यों के अनुकूल आचरण नहीं किया है । वहीं शिक्षक द्वारा किया गया कार्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विरुद्ध है। जो कि एक दंडनीय अपराध है। जिसको देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्य कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी, भिंड अटैच किया गया है।

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