नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश (India) में कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। अलग अलग राज्यों की सरकार द्वारा लॉकडाउन (Lockdown 2021) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के बावजूद आज सोमवार तीसरे दिन 60 हजार से ज्यादा मरीज मिले है। पिछले 24 घंटे में 68020 नए कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) सामने आए है वही 291 की मौत हो गई। यह आंकड़ा पिछले 169 दिन में सबसे ज्यादा है।ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
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इससे पहले रविवार को 62,714 नए मामले और 312 मौतें दर्ज की गई थीं। वहीं शनिवार को 62,258 मामले, शुक्रवार को 58,886 नये मामले, गुरुवार को 53,476, बुधवार को 47,262 , मंगलवार को 40,715 तथा सोमवार को 46,951 मामले (Coronavirus) सामने आए थे।
चौंकाने वाली बात तो ये है कि देश में कुल एक्टिव केस में 80 प्रतिशत कोरोना मरीज केवल पांच राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से हैं। वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ राज्य में देश के सवार्धिक कोरोना मामले हैं, केवल इन्हीं राज्यों से देश के 84.5% कोरोना मामले आ रहे हैं।
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इसमें सबसे ज्यादा हालात गंभीर महाराष्ट्र (Maharashtra) में बने हुए है। यहां पिछले 24 घंटों के दौरान 22,432 नए केस सामने आए है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों (Corona) का आंकड़ा बढ़कर 3,27,241 हो गया है, जबकि 108 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 54,181 हो गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Minister) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब तक 1,20,39,644 लोग संक्रमित और 1,61,843 की मौत हो चुकी है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 5,21,808 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,13,55,993 है। वहीं देश में अब तक कुल 6,05,30,435 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। फिलहाल ठीक होने की दर घटकर 94.32 प्रतिशत रह गई है।
इधर, 2 दिन बाद केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन्स (Corona Guideline) लागू हो जाएगी जो 1 से 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगी। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है।सभी राज्य अपने मुताबिक स्थानीय इलाकों में जरूरी प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन कंटेटमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह की गतिविधि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर जांच का रेश्यो कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा करना होगा। कंटेमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. इतना ही नहीं पब्लिक प्लेस पर एसओपी (SOP) का सख्ती से पालन कराना अनिवार्य किया जाएगा।