Pensioners pension Rule : कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एक तरफ जहां उनके पेंशन ग्रेच्युटी नियम में बदलाव किए गए हैं। वही Doppw द्वारा पेंशन विड्रोल नियम पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है। इसी बीच आई बड़ी खबर के मुताबिक जल्द ही पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
दरअसल छठे और सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सरकार ने नियम में बड़ा बदलाव किया है। सरकार द्वारा चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि अगर कर्मचारी द्वारा इस नियम को अनदेखा किया जाता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ेगा।
CCS पेंशन रूल नियम में बदलाव
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू नियम में नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के तहत नियम में बदलाव किया गया है। दरअसल सीसीएस पेंशन नियम 2021 के रूल 8 में नए बदलाव करते हुए प्रावधान को जोड़ा गया है।
इस प्रावधान के तहत अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाते हैं तो उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन को रोका जाएगा। नियम में हुए बदलाव की जानकारी प्राधिकरण को भेज दी गई है। साथ ही दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनके पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार इसको लेकर सख्त हो गई हैं।
होगी बड़ी कार्रवाई
जरी नियम के तहत अगर कर्मचारी किसी विभागीय न्यायिक कार्य में दोषी होता है तो इसकी जानकारी उसे संबंधित अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ हो तो उस पर भी नियम समान रूप से लागू होगा। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान होने के बाद यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके पेंशन और ग्रेच्युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूल की जा सकती है।
इन्हें मिलेगा अधिकार
सेवानिवृत्त कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे प्रेसिडेंट उनके ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा ऐसे सचिव, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति के समय संबंधित मंत्रालय विभाग से जुड़े हैं उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है। साथ ही कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर कर्मचारियों को भी अधिकारी कर्मचारी के पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के अधिकार दिए गए हैं।
पेंशन विड्रॉ नियम में बदलाव
इससे पहले पेंशनर पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन के नए नियम के तहत कर्मचारी केवल एक ही बार अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। Doppw के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा विड्रा करता है तो उसे दोबारा पेंशन विड्रॉ की इजाजत नहीं होगी।
इसके लिए सिविल सर्विस रूल 1981 के मुताबिक एक से ज्यादा बार पेंशन निकालने की इजाजत नहीं दी जाती है। आप एक बार में कुल पेंशन का 40 फीसद हिस्सा निकाल सकते हैं। हालांकि कर्मचारी के पेंशन रिवाइज होने की स्थिति में वह अपने बकाया राशि को खाते से निकाल सकते हैं।