7th pay commission, Employees new rule :सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां उनके डीए में वृद्धि की गई। वहीं दूसरी तरफ उनके लिए नियम में संशोधन किए गए। संशोधित नियम के तहत ही उन्हें कार्यशैली अपनानी होगी। इसके लिए सर्कुलर भी जारी किया गया है।
शेयर में निवेश करने की अनुमति
अखिल भारतीय सेवा में सरकारी कर्मचारियों को शेयर, प्रतिभूति सहित अन्य निवेश की खरीद और बिक्री में बार-बार सट्टा लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि उन्हें संबंधित कानून के तहत अधिकृत स्टॉक ब्रोकर या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से शेयर में निवेश करने की अनुमति दी गई।
डीओपीटी सर्कुलर जारी
डीओपीटी द्वारा हाल ही में सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें कर्मचारियों के लिए नियम तय किए गए हैं। एआईएस के सदस्यों को स्ट्रोक और शेयर में अपने निवेश के विवरण के बारे में प्राधिकरण को सूचित करना होगा। साथ ही एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 6 महीने के मूल वेतन से अधिक होने पर अधिकारियों को सूचना देना आवश्यक होगा। इसके लिए 31 जनवरी तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह होंगे नियम
इसका साफ मतलब है कि एआईएस सदस्य प्राधिकरण को सूचित किए बिना 6 महीने के मूल वेतन से कम राशि का निवेश कर सकते हैं। यह नियम सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया है।इतना ही नहीं एआईएस कर्मचारी सदस्य को प्राधिकरण को चुनाव में भी सूचित करना अनिवार्य होगा।
जिसमें एक व्यक्तिगत लेनदेन 2 महीने में मूल वेतन से अधिक हुआ हो। एआईएस आचरण नियमावली 1968 के नियम 16 के तहत स्पष्टीकरण एक के अनुसार शेयर प्रतिभूतियों, डिवेंचर आदि को चल संपत्ति माना गया है। ऐसे में यदि एक व्यक्ति का लेनदेन सदस्य के 2 महीने के मूल वेतन से अधिक है तो नियम के नियम 16 (4) में निर्धारित सेवा निर्धारित प्राधिकार को सूचना देना अनिवार्य होगा।