Employees DA Arrear : पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। लंबे समय से बकाया डीए एरियर पर ताजा अपडेट आया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी संगठनों को 10 दिन के अंदर इस मामले में बैठक करने का आदेश दिया है।अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
डीए एरियर पर अपडेट
लंबे समय से महंगाई भत्ते को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच चल रहे आंदोलन पर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को अगले 10 दिनों के भीतर बकाया महंगाई भत्ते (डीए) के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के साथ एक बैठक करने का आदेश दिया है।
10 दिन में बैठक बुलाने के निर्देश
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में सुनवाई ने राज्य सरकार से अगले 10 दिनों के भीतर द्विपक्षीय बैठक की व्यवस्था करने को कहा और संयुक्त मंच को भी बैठक में प्रतिनिधियों को भेजने का निर्देश दिया।पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बैठक मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी की अध्यक्षता में हो। इसने संयुक्त मंच को बैठक में पांच प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दी।
अगली बैठक 24 अप्रैल को
इसके साथ ही पीठ ने आंदोलनकारियों को सलाह भी दी कि निकट भविष्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लंबित बकाया से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।अब यह देखना है कि राज्य सरकार कब बैठक बुलाती है और बैठक से समाधान निकलता है या नहीं। वही अगली बैठक में क्या होता है। बता दे कि केंद्रीय पैमाने के मुताबिक 39 फ़ीसदी डीए देने की मांग सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं जबकि ममता सरकार केवल छह फ़ीसदी डीए देने को तैयार है।