नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्रीय पेंशनरों के लिए डीआर को लेकर ताजा अपडेट है। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners Welfare) ने सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत पेंशनभोगियों के लिए घोषित DR वृद्धि के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कम्युटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है। इस संबंध में संबंधित विभाग ने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) भी जारी किया है।
दरअसल, केंद्र सेरकार के पेंशनभोगियों के लिए मौजूदा डीआर दरें 38 प्रतिशत हैं, जिसकी गणना कम्युटेशन से पहले मूल पेंशन पर की जाती है। बीते 1 जुलाई से डीआर की ये दर लागू है।पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों के मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है। सरल शब्दों में कहे तो पेंशनर्स को मिलने वाला डीआर बैनेफिट कम्यूटेशन से पहले की मूल पेंशन पर देय मानी गई है। विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है।
क्या है पेंशनर्स के लिए नियम?
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 52 के अनुसार, महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को डीआर राहत प्रदान की जाती है। नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वालों को भी लाभ दिया जाता है। महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दोनों लाभ अर्ध-वार्षिक रूप से देय हैं और एक साथ बढ़ाए जाते हैं। बता दें कि डीए वर्तमान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है जबकि डीआर पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को दिया जाता है।