DR Neutrilization, DA Hike, Bank Employees : बैंक कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा बड़ी राहत दी गई है। दरअसल बैंक कर्मचारियों के महंगाई राहत में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 100% महंगाई राहत की तटस्थता उपलब्ध कराई जाएगी।
दरअसल 2002 से पहले के बैंक सेवानिवृत्ति लोगों के लिए 100% महंगाई राहत की तटस्थता के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन’ दे दिया गया है। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 5 अक्टूबर को पत्र जारी किया गया हैं। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित करते हुए पत्र में दिशा निर्देश दिए गए हैं।
पेंशन विनियम में संशोधन लागू!
जारी पत्र में 14 अगस्त 2023 को भारतीय बैंक संघ के पिछले संचार का भी संदर्भ दिया गया है। पत्र में कहा गया कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी निम्नलिखित परिवर्तन को लागू करने की सलाह देने अनापत्ति पत्र दिया है। भारतीय बैंक संघ को अपनी अनापत्ति देने के साथ ही संबंधित बैंक कर्मचारियों के पेंशन विनियम में संशोधन को लागू किया जाएगा।
महंगाई राहत का 100% होगा सुनिश्चित
ऐसे में जारी नियम के तहत 1 नवंबर 2002 से पहले सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए मौजूदा दर में मूल पेंशन के सबसे निचले स्लैब पर एक समान दर लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में 2002 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए टेंपर्ड महंगाई राहत का 100% सुनिश्चित किया जाएगा।
अनुग्रह राशि उपलब्ध
- तय किए गए नियम के तहत मूल पेंशन के प्रथम स्लैब के अंतर्गत आने वाले और उच्चतम महंगाई राहत प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 800 रुपए प्रति महीने के रूप में अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- जबकि मूल पेंशन के दूसरे स्लैब के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को अनुग्रह राशि के तौर पर अतिरिक्त 450 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
- हालांकि पत्र में स्पष्ट किया गया की अनुग्रह राशि पर कोई भी महंगाई राहत लागू नहीं होगा और यदि कोई महंगाई राहत लागू है तो पेंशन संरचना में भविष्य में होने वाले परिवर्तन में इसे समाहित कर लिया जाएगा।
- हालांकि इन परिवर्तन की प्रभावी तिथि से पहले आने वाली अवधि के लिए 2002 के पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को किसी भी तरह के बकाया भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दे बैंक के सभी कर्मचारियों को 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का लाभ दिया जा रहा है लेकिन 8वीं निपटान की प्रभावी तिथि से पहले सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया था। नवंबर 2002 से पहले सेवानिवृत हुए कर्मचारी पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से इस मुद्दे पर कानूनी रूप से आंदोलन और लड़ाई लड़ रहे थे। जिसके बाद अब उन्हें भी इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के ‘नो ऑब्जेक्शन प’त्र के बाद जल्दी इसके लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं।