वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, कर्मचारी सहित आमजन के लिए बदले नियम, जान लें वरना रुकेगी ब्याज की राशि

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Central government) की वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कई सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते खोलने वाले Employees और लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। सरकार ने अनिवार्य किया है कि एक व्यक्ति के पास केवल ऐसा ही खाता हो सकता है। साथ ही उनके विलय के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर दी गई है। पीपीएफ नियम 2019 (PPF Rules 2019) में कहा गया है कि एक व्यक्ति के नाम के आगे एक से अधिक ऐसे खाते नहीं हो सकते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे दो या अधिक खाते खोले हैं, तो उसे बिना किसी ब्याज भुगतान के बंद कर दिया जाएगा, साथ ही पीपीएफ खातों के विलय की संभावना को भी रद्द कर दिया जाएगा। प्राधिकरण ने विलय के लिए 12 दिसंबर 2019 की कट-ऑफ तिथि निर्धारित की है। वित्त विभाग द्वारा एक OM नाम जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पीपीएफ खातों का संचालन करने वाली संस्था 12 दिसंबर 2019 के बाद बने पीपीएफ खाते के विलय का अनुरोध ना भेजें।


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Kashish Trivedi

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