Employees, Employees Benefit : कर्मचारियों को बड़ा झटका लगेगा। कर्मचारियों को तत्काल हटाने के आदेश जारी किए गए है। शासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारी, जिन्हें बिना मंजूरी आउटसोर्स से तैनात किया गया है। उन्हें वेतन जारी किया जाता है तो इसकी वसूली संबंधित अधिकारियों से की जाएगी। इसके बाद से ही कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
आदेश जारी
उत्तराखंड के नगर निगम नगर पालिका में बिना मंजूरी आउटसोर्स पर तैनात किए गए कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाएगा। शासन के द्वारा इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे कर्मचारियों को वेतन जारी करने से भी रोका गया है। वेतन जारी करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी से वसूली की जा सकती है। आउटसोर्स से नई भर्ती के लिए शासन से मंजूरी लेना आवश्यक होगा।अब बिना शासन की मंजूरी के निकायों में आउटसोर्स से नई भर्ती नहीं की जाएगी।
स्वीकृत पदों के अलावा किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं करने के आदेश
बता दे की नगर निगम, नगर पालिका सहित निकायों में बड़े पैमाने पर आउटसोर से स्वीकृत पदों के अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। जिसके बाद प्रमुख सचिव आरके सुधांशु द्वारा सभी निकायों के लिए आदेश जारी किए गए। शासन ने शहरी विकास विभाग द्वारा पुनर्गठन 12 जून 2015 के लिए स्वीकृत पदों के अलावा किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं करने के आदेश दिए हैं।
शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया कि इन पदों के अलावा यदि कोई नियुक्ति निकायों द्वारा की गई है तो ऐसे अनियमित नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। इसके बाद कर्मचारियों की सेवा स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। स्पष्ट आदेश देते हुए निकायों को कहा गया है कि संविदा दैनिक वेतन सहित आउटसोर्स की किसी भी नियुक्ति के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से शासन से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।
दिशा निर्देश का पालन नहीं किए जाने और किसी निकाय द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाने का मामला सामने आता है तो कर्मचारियों अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यदि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाता है तो इसकी वसूली स्थानीय निकाय के नियंत्रण के सक्षम अधिकारी से की जाएगी। ऐसे में निकायों में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति समाप्त होनी है। जिससे उन्हें बड़ा झटका लगेगा।