Old Pension Scheme 2023: हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नई अपडेट है। पुरानी पेंशन योजना पर सीएम सुखविंदर सिंह सुख्खू का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करने से पहले आवश्यक बजटीय प्रावधान किए हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल ने विचार-विमर्श के बाद अपनी पहली बैठक के दौरान योजना की बहाली को मंजूरी दे दी है।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट का समुचित प्रविधान करने के बाद ही ओपीएस बहाल की है। ओपीएस बहाली की पहली गारंटी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पूरी कर साबित कर दिया कि हमने जो कहा, वह कर दिखाया। पूर्व भाजपा सरकार अपने वादों पर खरा उतरने में नाकाम रही है, लेकिन कांग्रेस प्रतिज्ञापत्र की अन्य सभी गारंटी चरणबद्ध ढंग से पूरी होंगी।
सभी वादों को पूरा करेंगे
सीएम ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपने ‘प्रतिज्ञा पत्र’ में किए गए अन्य सभी वादों को पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने के बाद चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। साथ ही कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा करते हुए कथित तौर पर कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करने में विफल रहने के लिए पूर्व भाजपा प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को खाली खजाना सौंपा है। ।भाजपा सरकार की जल्दबाजी में उठाए गए कदम अवांछित और अनावश्यक हैं।महंगाई भत्ते की भी केवल घोषणा ही की और उनके कार्यकाल में कर्मचारियों को इसकी अदायगी नहीं हो सकी।
कार्यालय ज्ञापन हो चुका है जारी
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई थी। इसके बाद जनवरी में कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया गया है।इसमें वित्त विभाग को पुरानी पेंशन बहाल करने के निर्णय को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी), नियम और शर्तें अधिसूचित करने के निर्देश दिए थे। वही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने स्पष्ट किया था कि पुरानी पेंशन की नियम-शर्तें और एसओपी अलग से जारी की जाएगी। पेंशन जारी करने के फॉर्मूले को लेकर वित्त विभाग अलग से मानक संचालन प्रक्रिया, नियम और शर्तें जारी करेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं।
ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे
- OPS में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है।
- हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है,पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल हैं।
- ओपीएस में पेंशन लेने वाले शख्स के 80 साल का होने पर मूल पेंशन में 20 फीसदी की वृद्धि होती है, इस तरह से पेंशनधारक के 85 की उम्र में 30 फीसदी, 90 की उम्र में 40 फीसदी, 95 की उम्र में 50 फीसदी और 100 की उम्र होने पर 100 फीसदी बढ़ता है।
- पेंशनधारक की उम्र 100 तक पहुंचने पर पेंशन की रकम दोगुनी हो जाती है।OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है।
- OPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।
- पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाता है।