EPFO Update Today: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत 6 महीन से भी कम समय तक में नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी को EPS का लाभ दिया जाएगा। इससे लाखों युवाओं और अस्थायी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।अगर आपने 6 महीने के अंदर इस्तीफा दिया है तो EPS योगदान के लिए PF पासबुक की जांच करें और लाभ ना मिलने पर 2024 के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए EPFO को शिकायत कर सकते है।
अबतक क्या था नियम
दरअसल, अबतक यह नियम था कि किसी कर्मचारी को पेंशन का लाभ चाहिए तो उसे कम से कम 6 महीने नौकरी करनी पड़ेगी। अगर कोई कर्मचारी छह महीने से पहले नौकरी छोड़ देता था, तो उसकी नौकरी की अवधि को ‘जिरो कम्प्लीट ईयर’ माना जाता था।रिटायरमेंट फंड जुटाने वाले संस्थान EPS नियम के तहत 5 महीने तक नौकरी कर छोड़ने वाले कर्मचारी को पेंशन का लाभ नहीं मिलता था, उन्हें सिर्फ भविष्य निधि (PF) का पैसा मिलता था लेकिन अब नए नियमों के तहत अप्रैल-मई 2024 के दौरान जारी किए गए एक सर्कुलर में ये अधिकार दे दिया गया है।
अब क्या है नया नियम
ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने की सेवा पूरी करता है और ईपीएस के तहत योगदान देता है तो उसे भी ईपीएस के तहत पेंशन का अधिकार दिया जाएगा।अगर आपने कोई कंपनी जॉइन की और फिर 6 महीने के अंदर इस्तीफा दे दिया है, तो आप EPS पेंशन का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए आपको अपनी पासबुक चेक करनी होती है।अगर आप हकदार है और आपको लाभ नहीं मिला है तो आप वर्ष 2024 का उल्लेख करते हुए ईपीएफओ में शिकायत कर सकते हैं।
इस फैसले से बीपीओ सेक्टर के कर्मचारी,लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी स्टाफ,कॉन्ट्रैक्ट व टेम्परेरी वर्कर्स और कम समय के लिए नौकरी जॉइन करने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा।





