कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, इस तरह मिलेगा पारिवारिक पेंशन का लाभ, यह नहीं होंगे पात्र

Kashish Trivedi
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old pension scheme

Pensioners Pension : कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को लेकर अब नई अपडेट सामने आई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इससे कुछ कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा द्वारा गोद ली हुई संतान को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 54(14) बी और 1972 के सीसीएस पेंशन नियम के तहत गोद लिया हुआ बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि यह जरूरी है कि पारिवारिक पेंशन के लाभ के दायरे सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल में रूप से गोद लिए हुए तक ही सीमित किया जाए।


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