कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, वेतन-पेंशन के बकाया भुगतान पर अपडेट, हाईकोर्ट ने निगम को दिए ये सख्त निर्देश, 10 दिन में मिलेगा लाभ!

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को 4 साल हो गए है,लेकिन अब हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, संसाधन बढ़ाकर सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन व पेंशन भुगतान करें, अन्यथा नगर निगम को बंद करने पर विचार करना होगा।

Pooja Khodani
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Delhi High Court/ Employees salary pension : दिल्ली नगर निगम के पूर्व और सेवारत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बकाये का भुगतान ना करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर आप वेतन-पेंशन का भुगतान करें, अगर एमसीडी भुगतान करने में विफल रहती है, तो कोर्ट उसे बंद करने का आदेश देने पर विचार कर सकती हैं।

हाई कोर्ट ने निगम को चेताया -आखिरी मौका दे रहे है

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को 4 साल हो गए है, हम एक अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब आप अपनी वित्तीय स्थिति में वृद्धि करेंगे, लेकिन अब हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, संसाधन बढ़ाकर सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन व पेंशन भुगतान करें, अन्यथा हम कहेंगे कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां नगर निगम को बंद करने की आवश्यकता है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन, पेंशन और बकाया का भुगतान करना एक वैधानिक दायित्व है और यदि MCD ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, तो परिणाम भुगतना होगा।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)