Delhi High Court/ Employees salary pension : दिल्ली नगर निगम के पूर्व और सेवारत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बकाये का भुगतान ना करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर आप वेतन-पेंशन का भुगतान करें, अगर एमसीडी भुगतान करने में विफल रहती है, तो कोर्ट उसे बंद करने का आदेश देने पर विचार कर सकती हैं।
हाई कोर्ट ने निगम को चेताया -आखिरी मौका दे रहे है
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को 4 साल हो गए है, हम एक अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब आप अपनी वित्तीय स्थिति में वृद्धि करेंगे, लेकिन अब हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, संसाधन बढ़ाकर सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन व पेंशन भुगतान करें, अन्यथा हम कहेंगे कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां नगर निगम को बंद करने की आवश्यकता है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन, पेंशन और बकाया का भुगतान करना एक वैधानिक दायित्व है और यदि MCD ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, तो परिणाम भुगतना होगा।