Vehicle Scrappage Policy: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी के लिए एक बड़ा फैसला किया है, इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी को यूज नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने आदेश जारी किया है।
वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को यह आदेश दिया है कि जो वाहन 15 साल के अधिक पुराने हैं और अब ‘सर्विसिंग’ के लायक नहीं हैं, इस तरह के सभी वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाए। देश में प्रदूषण को कम करने के लिए और पैसेंजर सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी को सही करने के लिए यह फैसला लिया गया है।’वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी’ के तहत अब कोई भी सरकारी विभाग 15 साल से पुरानी गाड़ी यूज नहीं करेगा, वहीं आम लोग अपनी 20 साल से अधिक पुरानी पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि देश में प्रदूषण को कम करने और यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने यह नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय की सलाह पर यह फैसला ले रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह कहा था कि सरकार को 15 साल से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने पर विचार करना चाहिए।व्यय विभाग ने कहा कि ऐसे वाहनों को कबाड़ में बदलने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय अलग से अधिसूचित करेगा।
केन्द्रीय मंत्री ने दिए थे संकेत
बता दे कि बीते दिनों स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के भी 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किये। मैंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है, उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए।
क्या है स्क्रैपेज पॉलिसी
- स्क्रैपिंग का मतलब ये है कि अगर किसी के पास 15 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
- कोई भी ऐसे गाड़ियों को रोड पर नहीं चला पाएंगे, बावजूद इसके अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- 10 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल और 15 साल पुराने प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल को फिटनेस टेस्ट देना होगा।
- अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो आपको देश भर में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा करवानी होगी।
- किसी के पास 15 साल पुरानी है तो उस व्यक्ति को पुरानी गाड़ी के बदले में एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा।