Employees Holiday : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। संविदा सहित आउटसोर्स महिला कर्मचारी इससे लाभान्वित होगी। ऐसा ही नहीं वित्त विभाग का दावा है कि किसी अन्य राज्य में संभावित आउटसोर्स सहित संविदा और राजकीय कर्मचारियों के लिए अवकाश की ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय सेवा में एकल पुरुष कर्मचारी को एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लेने पर पहली बार 180 दिन का बाल दस्तक ग्रहण अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ मिलेगा वित्त विभाग के विभिन्न अवकाशों से संबंधित प्रमुख प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
बाल दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ
आउटसोर्स सहित संविदा कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ 120 दिन का होगा। संविदा सहित आउटसोर्स पर तैनात महिला और एकल पुरुष कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए शिशु की आयु 1 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऐसे शिशु को गोद लेने पर यह अवकाश प्रदान किया जाएगा
इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों को भी बाल दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके लिए पुरुषों का एकल होना आवश्यक है। साथ ही उनके लिए अवकाश की अवधि 180 दिन की होगी। एकल महिला को पहले से यह अवकाश प्रदान किया जा रहा है। कैबिनेट के फैसले पर जीओ जारी होने के बाद से इसे लागूकिया जाएगा।
प्रमुख प्रस्ताव पर मुहर
इसके अलावा बाल्य देखभाल अवकाश के तहत संविदा आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को 15 दिन का बाल देखभाल अवकाश मिलेगा।
एकल पुरुष को भी इस अवकाश का लाभ प्रदान किया जाएगा।
वहीं पितृत्व अवकाश के तहत विभिन्न विभाग में तैनात संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को सरकार 6 महीने का मातृत्व अवकाश देगी। आउटसोर्स और संविदा पर तैनात कर्मचारियों को भी अवकाश का लाभ मिल रहा है। पीआरडी की महिला कर्मचारियों को भी अब इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
बता दे की सरकारी महिला कर्मचारियों को दो बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक 2 साल की CCL उपलब्ध कराई जाती है। अब यह सुविधा आउटसोर्स सहित संविदा महिला कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। एक साल में वह 15 दिन का अवकाश ले सकती हैं। पुरुषों को भी अवकाश का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।