Employees, Contract Employees : अनुबंध पर लगे कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। सरकारी विभागों सरकारी कंपनियां पालिकाओं और स्वायक्त संस्थानों में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उनका बीमा किया जाएगा। हादसे में मौत या दिव्यांग होने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
बीमा राशि के भुगतान के लिए नियम का सरलीकरण
हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए बड़ी घोषणा की गई है। बीमा राशि के भुगतान के लिए नियम का सरलीकरण किया जा रहा है। व्यापारियों को भी प्राकृतिक आपदा या आज से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। योजना विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
निगम में अनुबंध पर लगे लाइटमैन और असिस्टेंट लाइटमैन के साथ ही फायर ड्राइवर, फायरमैन, सीवर मैन और सीवर हेल्पर स्थानीय निकाय विकास सहित पंचायत विभाग के अधीन लगे कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चलाई जा रही है।
इसके तहत छोटे व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु हुई दिव्यांग होने पर आर्थिक नुकसान होने पर 500000 लाख तक का बीमा कर दिया जा सकता है। इसके लिए व्यापारियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रति लाख 10 रुपए की दर से प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वही चोरी और आग लगने पर नुकसान की वजह से भरपाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे पूर्व हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किए गए थे। उनके महंगाई भत्ते को 4% से बढ़ाया गया था। जिसके साथ उनके महंगाई भत्ते बढ़कर 46% हो गए थे।