Haryana Retired Employees : हरियाणा के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य की नायब सैनी सरकार ने दस साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों से रिकवरी बंद कर दी है। इस संबंध में वित्त विभाग भी आदेश जारकी कर दिया है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिए आदेश
दरअसल, बीते दिनों हरियाण हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई की थी और आदेश दिए थे कि पेंशन के कम्यूटेड वेल्यू की राशि वसूल नहीं की जा सकती। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से 21 अगस्त 2024 तक जवाब भी मांगा है। मामले में अंतिम फैसला आने तक राज्य सरकार ने दस साल पूर्व रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों से रिकवरी पर रोक लगा दी है।
10 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों से अब नहीं होगी रिकवरी
हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद 10 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों से अब अग्रिम राशि की रिकवरी ना करने के लिए वित्त विभाग ने सभी ट्रेजरी अधिकारियों को आदेश जारी किया है। इसके तहत सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन की अधिकतम 40 प्रतिशत राशि अग्रिम ले सकते हैं। इसके बाद नियमानुसार सरकार को 10 साल के अंदर इस राशि की वसूली करनी होती है।
जानिए क्या है कम्यूटेड वेल्यू
बता दे कि कम्यूटेड वेल्यू का तात्पर्य उस अनुमानित राशि से है जो किसी संगठन को अपने पेंशन दायित्वों को पूरा करने के लिए चाहिए, यदि उन्हें एकमुश्त भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान या नियमित पेंशन भुगतान लेने का विकल्प दिया जा सकता है।