हाई कोर्ट ने कर्मचारी को दी बड़ी राहत, सभी सेवा जनित परिलाभों का 3 माह में भुगतान करने के निर्देश, जल्द मिलेगा लाभ

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Employees News : उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी गोरखपुर को संग्रह चपरासी याची को उससे जूनियरों को नियमित करने की तारीख 30 सितंबर 1989 से नियमित मानकर 10 फीसदी ब्याज सहित सभी सेवा जनित परिलाभों का तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रामानंद गुप्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

अमर उजाला की खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को समान समझ निष्पक्ष कार्य किया जाए, जूनियर को सीनियर कर्मचारी से पहले नियमित करना मनमाना एवं अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है तथा शक्ति का दुरुपयोग है। विभाग अपनी स्वयं की गलती का लाभ नहीं उठा सकता।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)