कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द पूरा करें ये काम, वरना देना पड़ेगा डबल टैक्स!

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। Employee Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 6.5 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों काम की खबर है। जिन कर्मचारियों ने अबतक पीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं किया है वे जल्दी कर लें वही आपको डबल टैक्स देना पड़ सकता है,  क्योंकि नए नियम के अनुसार, जिस व्यक्ति का पीएफ खाता पैन से लिंक है इसे सिर्फ 10 प्रतिशत TDS देना होगा, अन्यथा 20 प्रतिशत और NRI को 30 प्रतिशत तक टीडीएस चुकाना पड़ेगा।

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दरअसल,1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा रकम पर टैक्‍स कटौती को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर की है। इसके तहत ऐसे कर्मचारी जिनके पीएफ खाते में सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा का अंशदान होता है, उन्‍हें TDS देना पड़ेगा। इसके लिए नियम यह है कि जिन कर्मचारियों ने अपने पैन को पीएफ खाते के साथ लिंक कराया है, उनकी टीडीएस कटौती 10% की दर से की जाएगी और जिन कर्मचारियों ने अब तक पीएफ खाते से पैन को लिंक नहीं कराया है, उन्‍हें 20% की दर से टीडीएस देना पड़ेगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)