चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। 6th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ता और राहत (DA/DR Hike ) बढ़ाए जाने के बाद पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा फैसला किया है।मंगलवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Punjab Cabinet Meeting 2021) में कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज बिल-2021 को मंजूरी दे दी गई है।अब यह विधेयक को अधिनियमन बनाने के लिए अगले सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
Sarkari Naukri 2021 : UPSSSC ने 9212 पदों पर महिलाओं के लिए निकाली भर्ती, पढ़ें डिटेल
मंगलवार को चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab CM Charanjit Singh Channi) कैबिनेट बैठक में पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज बिल-2021 को मंजूरी दे दी गई है, इसके तहत राज्य के 36,000 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। वर्तमान में ये सभी कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध, तदर्थ , दैनिक वेतन एवं अस्थायी तौर पर काम कर रहे है।इस फैसले से 10 साल से अधिक सेवा वाले करीब 36 हजार कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कर दी जाएंगी।
MP के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, देना होगा प्रमाण पत्र, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
इसके अलावा एक मार्च, 2020 से न्यूनतम वेतन में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि के साथ, एक कर्मचारी 1 मार्च, 2020 से अक्टूबर, 2021 तक 8,251 रुपये का बकाया पाने का भी हकदार होगा। वही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर न्यूनतम वेतन में संशोधन एक मार्च, 2020 को होना था, इसमें 415.89 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे यह अब 8776.83 रुपये से बढ़कर 9192.72 रुपये हो गया है।