Wed, Dec 31, 2025

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आज 1 अप्रैल से लागू होगा ये नियम, रिटायरमेंट एज-सैलरी बढ़ेगी

Written by:Pooja Khodani
Published:
Last Updated:
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आज 1 अप्रैल से लागू होगा ये नियम, रिटायरमेंट एज-सैलरी बढ़ेगी

चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आज 1 अप्रैल से पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में  केंद्रीय सेवा नियम लागू (central civil service rules) होने जा रहा है।गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन  जारी कर दिया गया है।  चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, ऐसे में 60% कर्मचारी पंजाब से हैं और 40% हरियाणा से हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पहुंचे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को भी वे सभी सेवा लाभ मिलेंगे जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं।

यह भी पढ़े..शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 5 अप्रैल को लॉन्च होगी यह योजना, युवाओं को मिलेगा लाभ

दरअसल,  चंडीगढ़ के कर्मचारी पिछले काफी समय से केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू करने की मांग कर रहे थे। इस मांग को पूरा करते हुए मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।इसके तहत चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को आज 1 अप्रैल से केंद्रीय सेवा नियम के दायरे में लाया जाएगा।इससे सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल से बढ़कर 60 साल हो जाएगी। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र (retirement age)भी 65 साल हो जाएगी। कर्मचारी बाल शिक्षा (employee child education) भत्ते के भी हकदार हो जाएंगे।वही महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा।

इतना ही नहीं महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी।शिक्षकों को सफर करने के लिए लगभग 4000 रुपये प्रतिमाह तक भत्ता मिलेगा। इसके अलावा पे-स्केल और डीए (Pay Scale and Dearness Allowance) केंद्र के कर्मचारियों के साथ मिलेगा। वहीं स्कूलों में उप प्राचार्य का पद होगा, इसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए 2 साल की छुट्टी मिलेगीऔर कक्षा-12 तक 2 बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा भत्ता भी मिलेगा। इससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

यह भी पढ़े.. MP: लापरवाही पर सचिव-पुलिसकर्मी समेत 9 निलंबित, 2 रोजगार सहायक बर्खास्त, वेतन रोका

आज 1 अप्रैल से अधिसूचना के लागू होते ही अब पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली बदल जाएगी।अभी तक हर आदेश और अधिसूचना के लिए पंजाब के नियमों का हवाला दिया जाता था, उन्हीं के तहत बदलाव या संशोधन होते थे, लेकिन अब केवल सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के तहत आदेश और अधिसूचना ऑटोमेटिक तौर पर लागू हो जाएंगे।

हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ प्रशासन (Chandigarh Administration) के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण निर्णय लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी निकल जायेगा।

यह भी पढ़े.. MP IAS Transfer : 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले, मिली नवीन पदस्थापना, देखे लिस्ट