कोरोना से हुई मौत पर दस्तावेज में लिखा जाएगा ‘Covid Death’, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना (Coronavirus) महामारी से पूरे में देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं कोरोना से हुई मौतों को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 पॉजिटिव (Covid positive) होने के 30 दिन के अंदर यदि किसी की मौत हॉस्पिटल या घर में हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह ‘कोविड-19’ ही बताई जाएगी। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट फाइल के जरिए दी है जिसमें बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने COVID-19 से जुड़ी मौतों के लिए “आधिकारिक दस्तावेज” जारी करने के लिए गाइडलाइन बनाई है।

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Lalita Ahirwar

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