देहारदून, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट (Corona Delta Plus Variant) की दस्तक हो गई है, वही दूसरी तरफ हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कुछ रियायतों के साथ 5 जुलाई तक लॉकडाउन (Lockdown Extended) बढ़ा दिया है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने आदेश जारी किया है।
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राज्य सरकार (State Government) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में कुछ और राहतों के साथ ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की पाबंदियों को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा (Lockdown) दिया गया है। अब ये पाबंदियां 5 जुलाई तक लागू रहेंगी।इसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) के अधीन आने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच 31 जुलाई 2021 तक बंद ही रहेंगे।
पहले के आदेश के अनुसार, बाजारों में स्थित सभी दुकानों जहां सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। वहीं, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट, होटल व बार सुबह 10 बजे खुलकर रात 10 बजे तक ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे, हालांकि इनको अपने यहां बैठने की क्षमता आधी यानी 50 प्रतिशत ही रखनी होगी।
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राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों (College) के कैंपस खोलने की इजाजत दे दी है, हालांकि यह सुविधा फिलहाल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ही जारी रहेगी, जबकि शिक्षक (Teachers) केवल उन छात्रों (College Student0 की ही क्लास ले सकेंगे, जिनकों अपनी पढ़ाई (Study) में कुछ संशय है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।