ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- “गौतम गंभीर फाउंडेशन फैबीफ्लू दवा की जमाखोरी का दोषी”

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना दवाओं की जमाखोरी और वितरण मामले में गुरूवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) को फैबीफ्लू दवा की जमाखोरी का दोषी पाया गया है। ड्रग कंट्रोलर की तरफ से वकील नंदिता राव ने कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने अनधिकृत रूस से दवा का स्टॉक करने के कारण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है।

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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।