नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित ₹5,551.27 करोड़ जब्त किए हैं जो 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत पड़े हुए थे। जांच एजेंसी ने कहा कि पैसा चीनी स्मार्टफोन दिग्गज के बैंक खातों में था जिसे अवैध जावक प्रेषण के संबंध में जब्त किया गया है।
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ED has seized Rs.5551.27 Crore of M/s Xiaomi Technology India Private Limited lying in the bank accounts under the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 in connection with the illegal outward remittances made by the company.
— ED (@dir_ed) April 30, 2022
सूत्रों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में यह सामने आया कि एजेंसी ने जांच के तहत Xiaomi Corp के एक पूर्व भारतीय प्रमुख को यह निर्धारित करने के लिए बुलाया था कि क्या कंपनी की व्यावसायिक नियम भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों के अनुरूप हैं। इसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय दो महीने से अधिक समय से कंपनी की जांच कर रहा है। इसने भारत के पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था।
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जांच के बारे में पूछे जाने पर, Xiaomi के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी सभी भारतीय कानूनों का पालन करती है और ‘सभी नियमों का पूरी तरह से अनुपालन’ करती है। “हम अधिकारियों के साथ उनकी चल रही जांच में सहयोग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास सभी आवश्यक जानकारी है।”