नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। नए साल 2022 में कर्मचारियों (Employees Pension) को अच्छी खबर मिल सकती है।खबर है कि एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत नए साल में कर्मचारियों की पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर ईपीएस पर लगी कैंपिंग को हटाया जाता है तो पेंशन में लगभग 7,500 रुपये से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी की बैसिक सैलरी 20 हजार है तो 8 हजार ज्यादा पेंशन का लाभ मिलेगा यानि EPFO 8517 रुपए का फायदा कराएगा ।फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है।
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दरअसल, वर्तमान स्ट्रक्चर में EPS स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15000 रुपए हर महीने की सीलिंग या कैपिंग है। अगर एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) पर लगी यह कैपिंग हटाई जाती है तो पेंशन (Employee Pension Scheme) में बड़ा लाभ मिलेगा। चुंकी भविष्य निधि भविष्य संगठन (EPFO) का सदस्य है तो वह ईपीएस का सदस्य भी बन जाता हैं। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है । अगर लिमिट हटी तो पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।इससे 6.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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बता दे कि एम्पलॉई पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme Update) के तहत कर्मचारी के खाते से 12% सैलरी का हिस्सा PF और बाद में यही राशि नियोक्ता के खाते में जमा कराई जाती है। EPS में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% है। इसमें पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15000 होती है, ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा होता हैं।वही सैलरी 10,000 रुपए हैं तो 833 रुपये ही जमा होगा। अगर सीलिंग हटती है तो इसे बढ़ाकर 25000 रुपए किया जा सकता है, ऐसे में पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम भी बढ़ सकती है और रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी रकम पेंशनरों को मिल सकती है।
ऐसे समझें पूरा गणित
उदाहरण के तौर, अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की अधिकतम सैलरी 15000 रुपये है तो EPS के नियम के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद उसे 7500 रुपये ही बतौर पेंशन मिलते हैं।अगर पेंशन से 15000 की लिमिट को खत्म कर दिया जाए और बेसिक सैलरी 20000 हो जाए तो पेंशन की राशि 7500 से ज्यादा यानि 8,571 मिलेगा।वही 25000 और 30000 की सैलरी में भी इजाफा होगा, इसके लिए आप EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मंथली पेंशन=(पेंशन योग्य सैलरी x EPS कंट्रीब्यूशन) से चेक कर सकते है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का EPS में योगदान भी बढ़ाना होगा, ताकी रिटायरमेंट के समय पेंशन की राशि मिल सके।
ये है इसके नियम
- EPS सदस्य अनिवार्य और कम से कम 10 साल की रेगुलर नौकरी।
- 50 साल के बाद भी पेंशन लेने का विकल्प।इसके लिए आपको 10 D फॉर्म भरना होगा।
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन।
- यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है, तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा
- भविष्य निधि संगठन के सदस्य ईपीएस के सदस्य भी बन जाते हैं।