Jharkhand Para Teacher : झारखंड के पारा शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द शिक्षकों को खुशखबरी मिल सकती है। सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जल्द संशोधन किया जाएगा। प्रभात खबर के मुताबिक, नियमावली में बदलाव पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने नियमावली में बदलाव को सहमति दे दी है, जल्द शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी।
इसके तहत प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अब केवल सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए ही सीट आरक्षित रहेगी यानि 50 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। संशोधन के बाद प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग द्वारा सहायक आचार्य 50 हजार पद सृजित किये गये हैं, प्रथम चरण 26000 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।
आरक्षण में परिवर्तन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए पारा शिक्षक को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा।आरक्षण के प्रावधान में संविदाकर्मी के प्रावधान को हटाकर प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षक के लिए ही आरक्षण का प्रावधान रहेगा।
28 नवंबर को बड़ी बैठक, इन मांगों पर होगा विचार
पारा शिक्षकों को पीएफ, कल्याण कोष, अनुकंपा पर नौकरी समेत कई मांगों को लेकर 28 नवंबर को बड़ी बैठक रखी गई है। इससे पेंशन में लाभ मिलेगा और लगभग 60 हजार लाभान्वित होंगे।पारा शिक्षकों के पीएफ में नियोक्ता का अंशदान पर राज्य सरकार लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार द्वारा अधिकतम 1800 रुपये अंशदान दिया जायेगा, शिक्षकों का अंशदान उनके मानदेय के अनुरूप दिया जायेगा। बैठक में वेतन विसंगती, अनुकंपा पर नौकरी, आकलन परीक्षा, कल्याण कोष के गठन पर विचार किया जायेगा।