नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। नए साल से पहले करोड़ों कर्मचारियों (Employees Pension) के लिए एक काम की खबर है।जल्द ही पेंशन की राशि बढ़ सकती है। इसके पीछे कारण एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत ईपीएस पर लगी कैंपिंग है, अगर इसे हटाया जाता है तो पेंशन में लगभग 7,500 रुपये से ज्यादा का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बैसिक सैलरी 20 हजार है तो 8 हजार ज्यादा पेंशन मिलेगा। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है।
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दरअसल, भविष्य निधि भविष्य संगठन (EPFO) का सदस्य है तो वह ईपीएस का सदस्य भी बन जाता हैं। वर्तमान स्ट्रक्चर में EPS स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15000 रुपए हर महीने की सीलिंग या कैपिंग है। अगर एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) पर लगी कैपिंग हटती है तो पेंशन (Employee Pension Scheme) में बड़ा लाभ होगा। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर फैसला आते ही लिमिट हट जाएगी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।इससे 6.5 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
एम्पलॉई पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme Update) के तहत कर्मचारी के खाते से 12% सैलरी का हिस्सा PF और बाद में यही राशि नियोक्ता के खाते में भी जाती है। EPS में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% है। इसमें पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15000 होती है, ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा होता हैं।वही सैलरी 10,000 रुपए हैं तो 833 रुपये ही जमा होगा। अगर सीलिंग हटती है तो इसे बढ़ाकर 25000 रुपए किया जा सकता है, ऐसे में पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम भी बढ़ सकती है।
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उदाहरण के तौर, कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की अधिकतम सैलरी 15000 रुपये ही मानी जाती है, ऐसी में EPS के नियम के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 7500 रुपये ही बतौर पेंशन मिलते हैं।अगर पेंशन से 15000 की लिमिट को खत्म कर दिया जाए और बेसिक सैलरी 20 हजार की जाए तो पेंशन की राशि 7500 से ज्यादा यानि 8,571 मिलेगा।वही 25000 और 30000 की सैलरी में भी इजाफा होगा, इसके लिए आप EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मंथली पेंशन=(पेंशन योग्य सैलरी x EPS कंट्रीब्यूशन) से चेक कर सकते है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का EPS में योगदान भी बढ़ाना होगा, ताकी रिटायरमेंट के समय पेंशन की राशि मिल सके।
जानें क्या है इसके नियम
- EPS सदस्य अनिवार्य और कम से कम 10 साल की रेगुलर नौकरी।
- 50 साल के बाद भी पेंशन लेने का विकल्प।इसके लिए आपको 10 D फॉर्म भरना होगा।
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन।
- यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है, तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा
- भविष्य निधि संगठन के सदस्य ईपीएस के सदस्य भी बन जाते हैं।