Fastag new rule: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग को लेकर नए नियम लागू किए हैं। ऐसे में अगर आप फास्टैग का उपयोग करते हैं, तो यह खबर जरूर पढ़ें, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल नए निर्देशों के अनुसार, यदि आपके पास फास्टैग है, तो इसे अपने वाहन के विंडशील्ड पर सही तरीके से चिपकाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आपको दोगुनी राशि चुकानी पड़ सकती है।
FASTAG का नया नियम
दरअसल NHAI ने फास्टैग को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत यदि कोई वाहन फास्टैग लेन में प्रवेश करता है और उसके विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा होता है, तो टोल ऑपरेटर को अधिकार होगा कि वह दोगुनी राशि वसूल करे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि टोल टैक्स की सही और सटीक वसूली सुनिश्चित की जा सके।
मध्य प्रदेश में सामने आए कई मामले
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और अन्य शहरों में कई मामले सामने आए हैं जहां लोग टोल टैक्स से बचने के लिए फास्टैग को जेब या कार में रखे होने का दावा करते हैं। इस प्रकार के मामलों में, लोग एंट्री पॉइंट पर बिना फास्टैग के प्रवेश कर लेते हैं और फिर बाहर निकलते समय जेब में रखा फास्टैग दिखाकर भुगतान से बचने की कोशिश करते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए NHAI ने सख्ती बरती है और नए निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल NHAI की एनएचएमसीएल एजेंसी ने इन घटनाओं को रोकने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई वाहन फास्टैग लेन में प्रवेश करता है और उसके विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा होता है, तो टोल ऑपरेटर दोगुनी राशि वसूल करेगा। इसके साथ ही, दोगुनी राशि वसूली के समय वाहनों की ‘स्पष्ट वाहन पंजीकरण संख्या’ के साथ सीसीटीवी फुटेज में स्टोर किया जाएगा।
वाहन के विंडशील्ड पर फास्टैग लगाने से वाहन टोल पर आते ही पढ़ा जाता है और टोल टैक्स स्वत: कट जाता है। इससे टोल प्लाज़ा पर भीड़ नहीं होती और यातायात सुगम रहता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि फास्टैग विंडशील्ड पर इस तरह से लगाया जाए कि वह कैमरे पर सही से दिखाई दे। इससे टोल ऑपरेटर को वाहन की पहचान करने में आसानी होती है और टोल की वसूली में कोई समस्या नहीं आती।