चारा घोटाला: लालू यादव को 5 साल की जेल, 60 लाख जुर्माना, CBI की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा

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पटना, डेस्क रिपोर्ट।Fodder Scam: चारा घोटाले में फंसे RJD सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार पाए जाने के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज 21 फरवरी 2022 को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इधर, सजा सुनते ही लालू यादव का बीपी बढ़ गया है।रांची में CBI के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया है। 

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दरअसल, चारा घोटाले में घिरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया है। लालू के साथ ही सीबीआई की विशेष अदालत ने 75 अभियुक्तों को भी दोषी करार दिया है, जबकि 24 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।वही कोर्ट ने सजा तय करने के बाद दोषी अभियुक्तों को जेल भेजने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज सजा सुनाई गई है।लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्‍य दोष‍ियों को भी सजा सुनाई गई है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)