इन कर्मचारियों-डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट एज में वृद्धि, अब 65 साल में होंगे रिटायर, मिलेगा ये भी लाभ, कैबिनेट की मंजूरी

राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 के बजाए 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 65 वर्ष करने का फैसला लिया।

Pooja Khodani
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Uttarakhand Cabinet Meeting Decision : लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 12 निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने और राज्य सरकार के कर्मचारियों को कॉर्पोरेट बैंकिंग अकाउंट लागू करने का फैसला लिया गया है।

इस फैसले के बाद प्रदेश में डॉक्टरों की चल रही भारी कमी में कुछ हद तक फायदा मिल सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन खातों को कॉरपोरेट सेलरी एकाउन्ट, पैकेज की सुविधा प्रदान किए जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया ।

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के 2 बड़े फैसले

  • वित्त सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के बाद भी अलग अलग प्रमोशन के दौरान भी ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी बाकी सवर्गों में भी ट्रेनिंग होती रहेगी। इसी तरह की लगातार ट्रेनिंग सचिवालय सेवा और पीसीएस अफसरों के लिए भी करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए। ट्रेनिंग अकादमी में होगी।
  • राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 के बजाए 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 65 वर्ष करने का फैसला लिया।उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का काम मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के अलावा समस्त एलोपैथिक, दन्त, आयुष, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सालयों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर सीधी भर्ती करना है।
  • बोर्ड में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कोई भी नियमित भर्ती कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है और अन्य विभागों/कार्यालयों से सेवा-ट्रांसफर के जरिए और बोर्ड कार्यालय के संचालन के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय के सीधी भर्ती के पद (03 कनिष्ठ सहायक) कार्मिकों के समायोजन के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर संविलयन नियमावली- 2024 को मंजूरी दे दी है.
  • कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कार्मिकों को कॉरपोरेट सेविंग बैंक सेलरी पैकेज के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक, जिनको कोषागार द्वारा विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाता है, उनको कॉरपोरेट सेलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रथम चरण में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर किये जाने संबंधी प्रसताव को मंजूरी प्रदान की गया है।

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