कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, ये होंगे पात्र, वित्त विभाग का आदेश जारी

अब सेवानिवृत्ति के ठीक अगले दिन एक जुलाई और एक जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन गणना एक वेतनवृद्धि जोड़कर की जाएगी।

Pooja Khodani
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UP Employees salary Hike 2024 : उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के खुशखबरी है। कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के अगले दिन मिलने वाली वेतनवृद्धि के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया।इससे पहले 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से मिलने वाली वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था, अब यह बढ़ोतरी रिटायरमेंट के अगले दिन लागू होगी।

दायरे में आएंगे ये कर्मचारी, इस तरह मिलेगा लाभ

आदेश के तहत एक जुलाई 2006 के बाद और शासनादेश जारी होने से पहले रिटायर हुए कर्मचारी इस दायरे में आएंगे। लेकिन एयिर का लाभ नही मिलेगा। यही व्यवस्था एक जनवरी 2016 के बाद लेकिन शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।संबंधित वर्ष की 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं और उनकी वेतनवृद्धि एक जुलाई और एक जनवरी को देय थी। वेतनवृद्धि की व्यवस्था एक जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है।

कैबिनेट में लिया गया था फैसला

  • हाल ही में मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए वेतनवृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया था कि छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों द्वारा कर्मचारियों की सालाना वेतनवृद्धि हर साल 1 जुलाई को की गई थी।7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों द्वारा सालाना वेतन वृद्धि एक जनवरी 2016 से लागू की गई।
  • कर्मचारियों को वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई और 1 जनवरी को चुनने का विकल्प दिया गया। इसके बाद 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि अगर एक जुलाई और 31 दिसंबर को होती थी, तो उसका लाभ पेंशन और ग्रेच्युटी के रूप में उन्हें नहीं मिल पाता था।
  • अब सेवानिवृत्ति के ठीक अगले दिन एक जुलाई और एक जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन गणना एक वेतनवृद्धि जोड़कर की जाएगी।

कोर्ट में भी पहुंचा था मामला

मद्रास उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं में 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को आगामी वेतनवृद्धि दिए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं, ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार SLP खारिज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश भी दिया था, जिसके तहत न्यायिक अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद पहली जनवरी या पहली जुलाई को होने वाले वेतनवृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया गया था।

 


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