कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अवकाश की घोषणा, DoPT ने जारी किया आदेश, इतने दिन बंद रहेंगे कार्यालय, मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Employees holiday, Employees News : कर्मचारी के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा उनके अवकाश की घोषणा की गई है। संबंध में डीओपीटी द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत ही उन्हें अवकाश का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है।

डीओपीटी का आदेश जारी 

डीओपीटी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2024 के लिए केंद्रीय कार्यालयों में अवकाश घोषित किए जाएंगे। इसकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस सूची में शामिल अवकाश का लाभ मिलेगा। इस अवकाश की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों को लंबी छुट्टी का लाभ मिलेगा।

यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2024 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में इस कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट छुट्टियों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी को अनुबंध – II में निर्दिष्ट प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची में से उसके द्वारा चुनी जाने वाली किन्हीं दो छुट्टियों का लाभ उठाने के लिए भी अनुमति दी जाएगी।

अनिवार्य अवकाश

दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर स्थित केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में तीन छुट्टियों के अलावा निम्नलिखित छुट्टियां अनिवार्य रूप से मनाई जाएंगी, जिन्हें नीचे पैरा 3 में दर्शाए गए 12 वैकल्पिक छुट्टियों में से चुना जाएगा।

  • गणतंत्र दिवस
  • स्वतंत्रता दिवस
  • महात्मा गांधी का जन्मदिन
  • बुद्ध पूर्णिमा
  • क्रिसमस का दिन
  • दशहरा (विजय दशमी)
  • दिवाली (दीपावली)
  • गुड फ्राइडे
  • गुरु नानक का जन्मदिन
  • IDU’L FITR
  • ईदुल ज़ुहा
  • महावीर जयंती
  • मुहर्रम
  • पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन (आईडी-ए-मिलाद)

नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित कार्यालयों के लिए, तीन छुट्टियों का चयन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है और दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर स्थित कार्यालयों के लिए तीन छुट्टियों का चयन राज्य की राजधानियों में केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति द्वारा किया जाता है। यदि आवश्यक हो, तो नीचे दी गई सूची से राज्य में अन्य स्थानों पर समन्वय समितियों के परामर्श ले सकते हैं। अंतिम सूची, संबंधित राज्य के भीतर सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी, तदनुसार अधिसूचित की जाएगी और उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि त्योहारों और तिथियों में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है।

12 वैकल्पिक छुट्टियाँ इस प्रकार हैं:

  • दशहरा के लिए एक अतिरिक्त दिन
  • होली
  • जनमाष्टमी (वैष्णवी)
  • रामनवमी
  • महा शिवरात्रि
  • गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी
  • मकर संक्रांति
  • रथ यात्रा
  • ओणम
  • पोंगल
  • श्री पंचमी/बसंत पंचमी
  • विशु/वैसाखी/वैसाखादि/भाग बिहू/मशादि उगादि/
  • चैत्र शुक्लादि/चेत! चांद/गुड़ी पड़वा/प्रथम नवरात्र/
  • नौराज/छठ पूजा/करवा चौथ।

यदि शुरू में घोषित त्योहार की छुट्टियों में से कोई भी बाद में साप्ताहिक अवकाश या किसी अन्य गैर-कार्य दिवस पर पड़ता है या एक ही दिन में एक से अधिक त्योहार पड़ने की स्थिति में कोई स्थानापन्न छुट्टी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-II के रूप में संलग्न है। दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए है। राज्य की राजधानियों में समन्वय समितियां स्थानीय महत्व के अवसरों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित छुट्टियों की अलग सूची तैयार कर सकती हैं। हालाँकि, उपरोक्त पैरा 3.1 में 3 परिवर्तनीय छुट्टियों को चुनने के बाद बचे 9 अवसरों को भी प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची में शामिल किया जाना है।

  • दिल्ली/नई दिल्ली के कार्यालयों के लिए, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम और ईद-ए-मिलाद के संबंध में छुट्टियों की तारीख में कोई भी बदलाव, यदि आवश्यक हो, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा, सरकार से स्थिति का पता लगाने के बाद चंद्रमा के दर्शन के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के (डीसीपी, विशेष शाखा, दिल्ली पुलिस) घोषित किया जाएगा।
  • दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर के कार्यालयों के लिए, राज्य की राजधानियों में केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियां इडु फितर, ईदुल जुहा, मुहर्रम और ईद-ए-मिलाद के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के निर्णय के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो छुट्टी की तारीख बदलने के लिए अधिकृत हैं। ।
  • ऐसा हो सकता है कि उपरोक्त अवसरों के संबंध में तारीख में बदलाव की घोषणा बहुत कम समय में करनी पड़े। ऐसे में P.1.B/T.V./ A.l.R के जरिए घोषणा की जा सकती है. /समाचार पत्र और केंद्र सरकार के विभागाध्यक्ष/कार्यालय दिनांक परिवर्तन के बारे में औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी घोषणा के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

2024 के दौरान, दिवाली (दीपावली) गुरुवार, 31 अक्टूबर 2024 (कार्तिक 09) को है। कुछ राज्यों में, इस अवसर को एक दिन पहले यानी “नरक चतुर्दशी दिवस” ​​​​पर मनाने की प्रथा है। इसे देखते हुए, यदि किसी राज्य में केंद्र सरकार के कार्यालयों में “नरक चतुर्दशी दिवस (दीपावली दिवस के स्थान पर)” पर दीपावली के कारण छुट्टी मनाई जाती है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि उस राज्य में अकेले उस दिन राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए दिवाली के लिए अनिवार्य अवकाश घोषित किया गया हो।

केंद्र सरकार के संगठन जिनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल हैं, तीन राष्ट्रीय छुट्टियों सहित एक वर्ष में 16 छुट्टियां मनाएंगे। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी का जन्मदिन, अनिवार्य छुट्टियों के रूप में। उपरोक्त पैरा 3.2 के अधीन वर्ष 2024 के लिए शेष छुट्टियाँ/अवसर ऐसे प्रतिष्ठानों/संगठनों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जा सकते हैं।


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