Lifts Ban On Employee Transfers : तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। तेलंगाना सरकार सामान्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। इसके तहत 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग के जरिए तबादले किए जाएंगे। इसके बाद तबादलों पर 21 जुलाई से फिर रोक लागू हो जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।बता दे कि राज्य में छह साल बाद यह प्रतिबंध हटाया गया है।
20 जुलाई तक हो सकेंगे तबादले
वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार, 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग के जरिए तबादले किए जाएंगे। काउंसलिंग ऑनलाइन या वेब आधारित एप्लीकेशन के जरिए की जाएगी।कर्मचारी अपने तबादले के लिए क्षेत्र चुन सकते हैं, जिन पांच क्षेत्रों में कर्मचारी तबादला चाहते हैं, उनके नाम विभागाध्यक्ष को भेजे जा सकते हैं।राज्य सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में तैनात करीब 3 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को लाभ मिल सकता है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
- 30 जून 2024 तक किसी विशेष स्टेशन पर दो साल की सेवा पूरी करने से पहले किसी भी व्यक्ति का तबादला नहीं किया जाएगा।
- 30 जून, 2024 तक किसी भी कर्मचारी को किसी विशेष स्टेशन पर चार साल की सेवा से अधिक नहीं रखा जाएगा।
- जब एक से अधिक कर्मचारी किसी विशेष स्थान का विकल्प चुनते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी पति-पत्नी के मामलों, 30 जून, 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को तबादलों के लिए प्राथमिकता देगा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
- सरकारी कर्मचारी अगर किसी स्थान पर चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं तो वे तबादलों का विकल्प चुन सकेंगे।
- जिन कर्मचारियों ने दो साल पूरे नहीं किए हैं, उन्हें भी तेलंगाना सरकार के नवीनतम आदेश के तहत स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- तबादलों में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो बीमारी से पीड़ित हैं, पति-पत्नी हैं, जो एक साल के भीतर रिटायर होते हैं, विकलांग हैं और मानसिक रोग से पीड़ित बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे चलेगी तबादलों की प्रक्रिया
- 9 से 12 जुलाई तक कर्मचारियों से विकल्प लिए जाएंगे।
- 13 से 18 जुलाई तक कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार होगा।
- 19 और 20 जुलाई को तबादलों के संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे।
- कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर रोक 21 जुलाई से लागू होगी।
उत्तराखंड में 10 जुलाई तक हो सकेंगे तबादले
- उत्तराखंड के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले भी तबादला एक्ट के तहत 10 जुलाई तक हो सकेंगे।
- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने अपने आदेश जारी में कहा गया है कि तबादला अधिनियम के तहत चार वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी को सुगम के एक कार्यालय से सुगम दूसरे कार्यालय में पद रिक्त होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।
- पद रिक्त न होने की दशा में इस श्रेणी के दो कर्मचारी पारस्परिक रूप से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यह आगामी स्थानांतरण सत्रों पर भी लागू होगा।
- अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के विकल्प लिए जाएंगे। प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और फिर तबादले किए जाएंगे। इससे 15 हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।