Pension News : उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दैनिक, तदर्थ, कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पारदर्शी और सरल व्यवस्था बनाई जाएगी और पेंशन में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल सकेगा। संभावना है कि नए साल से पहले पेंशनरों को इसका लाभ दिया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 के अस्तित्व में आने के बावजूद विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, कार्य प्रभारित कार्मिक पेंशन के लाभ लेने के मामलों को लेकर न्यायालयों का रुख कर रहे है, ऐसे में हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने को उत्तराखंड पेंशन को अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 लागू करने को स्वीकृति दी।