कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा ‘पुरानी पेंशन योजना’ का लाभ, 30 नवंबर तक पूरी करें प्रक्रिया, इन कर्मियों को लौटानी होगी राशि, वेतन रोकने के निर्देश

Kashish Trivedi
Published on -
pensioners pension

OPS 2023, Old Pension Scheme : केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश सहित देश भर में पुरानी पेंशन योजना की मांग शुरू हो गई है। वही पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग के बीच अब केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों को देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों को वन टाइम विकल्प देने का निर्णय

दरअसल केंद्र सरकार उन कर्मचारियों को एनपीएस से हटाकर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करेगी। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 22 दिसंबर 2003 से पहले हुई थी मगर उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है। इसके लिए मेमोरेंडम जारी किया गया है। जिसमें अब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वन टाइम विकल्प देने का निर्णय लिया गया है।

कर्मचारियों को OPS का लाभ

अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति किसी ऐसे परीक्षा के विरुद्ध आयोजन की भर्ती की अधिसूचना विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी किया गया हो लेकिन उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई हो लेकिन वह एनपीएस के दायरे में शामिल हो, ऐसे कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया जाएगा। वही इस प्रक्रिया के तहत उन अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा, जो सिविल सर्विस परीक्षा 2003 और सिविल सर्विस परीक्षा 2004 के जरिए सेवा में आए हैं। भारतीय वन सेवा 2003 के अधिकारी भी वन टाइम छूट के दायरे में शामिल किए जाएंगे।

इतना ही नहीं ऐसे अधिकारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जो 22 दिसंबर 2003 से पहले किसी अन्य सेवा में थी लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के जरिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में शामिल हुए हैं। केंद्र की किसी भी सेवा में काम कर रहे कर्मचारी इसके लिए लाभान्वित होंगे। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि उस वक्त केंद्र और राज्य सरकार में पुरानी पेंशन लागू थी।

30 नवंबर तक आवेदन देना अनिवार्य 

जारी आदेश के तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। जिसमें कहा गया है कि सभी शर्तों पर खरे उतरने वाले अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए आवेदन देने के निर्देश दिए जाएं। ऐसे अधिकारी, जो जिस राज्य में तैनात थ,  वहां की सरकार के समक्ष उनके केस रखे जाएंगे। IAS के केस डीओपीटी, IPS के केस गृह मंत्रालय सहित IFS के केस को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देखा जाएगा। वही योग्य अधिकारी को 30 नवंबर तक आवेदन देना अनिवार्य होगा। 31 जनवरी को इसके लिए आदेश जारी किए जाएंगे। वही 31 मार्च को ऐसे सभी अधिकारी, जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है। उनके एनपीएस खाते को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही जिन अफसरों के एनपीएस राशि जमा है, उन्हें जीपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

हरियाणा में OPS पर अपडेट

हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। हरियाणा में 12 विभागाध्यक्ष, 4 उपायुक्त और 40 एसडीएम के जुलाई के वेतन रोकने की तैयारी की गई है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मामले को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों से 2 महीने में 7 बार पत्र लिख कर जवाब मांगा गया लेकिन अधिकारियों के कार्यालय से जानकारी नहीं दी गई है। जिस पर नाराजगी जताते हुए वित्त विभाग ने कार्रवाई की है। तुरंत प्रभाव से सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर इस महीने के वेतन रोकने की चेतावनी दे दी है।

वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में मुख्य सचिव के साथ सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रधान सचिव और आयुक्त को अवगत कराया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में परिवहन विभाग से जुड़े रमेशचंद्र बनाम हरियाणा सरकार के मामले में 9 अगस्त को सुनवाई की गई थी। जिसमें आदेश दिया गया था कि 13 जुलाई को दिए फैसले को लागू कर रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई है तो 9 अगस्त को सभी वित्त सचिव को खुद अदालत में पेश होना होगा। वित्त विभाग की ओर से सभी विभाग को 17 मई को पत्र लिखा गया था। जिसमें पुरानी पेंशन को लेकर जानकारी मांगी गई थी। अब तक 7 बार पत्र लिखे जा चुके हैं लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसके बाद वेतन रोकने की तैयारी की गई है।

राजस्थान : पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी तैयारी, परिपत्र जारी

राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी तैयारी की गई। इसके तहत वित्त विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया गया। जिसमें राज्य सरकार के उन सभी कर्मचारियों की, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है और जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 से 28 अगस्त 2022 के बीच में नई पेंशन योजना के तहत पैसे निकाले हैं, उन्हें राशि वापस करने को कहा गया है। पुरानी पेंशन योजना के लाभ की लेकर 30 जुलाई 2023 तक चार किस्तों में पैसा जमा करने पर विचार किया जाएगा।

राजस्थान में 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। राजस्थान के न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के समन्वयक विनोद कुमार के मुताबिक पैसा जमा करने की तारीख बढ़ाने के लिए सरकार से बातचीत की गई थी। जिसके बाद सरकार ने तारीख बढ़ाई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में लगभग 80000 कर्मचारी द्वारा पुरानी पेंशन योजना के तहत योगदान किए गए ₹600 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की गई है।

31 जुलाई तक चार किस्तों में पैसे जमा करने के निर्देश

इससे पहले सरकारी कर्मचारी ने मांग की थी कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ की तरह ही एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद निकाले गए नियोक्ता के हिस्से को ही जमा करने की अनुमति दी जाए। हालांकि इस पर राज्य सरकार सहमत नहीं हुई थी।वही पीएफआरडीए के नियम के तहत जो लोग पुरानी पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नई पेंशन स्कीम के तहत एनएसडीएल में निकाली गई 100% धनराशि जमा करनी होगी। 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए नियम को नहीं बदला जा सकता। इसलिए उन्हें 31 जुलाई तक चार किस्तों में पैसे जमा करने के निर्देश दिए गए है।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News