कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा तबादले का लाभ, नियम और नीति तय, यह होगी प्रक्रिया

Kashish Trivedi
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Employees Transfer, Teachers Transfer :  कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा। इसके लिए नियम और नीति तय किए गए हैं। वही शिक्षक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से संबंधित प्रदेश के 573 प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के भी तबादले किए जाएंगे। इसके लिए नियम और नीति भी तय किए गए हैं। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश जारी किया गया है।

20% से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होगा

नियम के तहत संबद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत कुल पदों के सापेक्ष 20% से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होगा। वही प्रधानाध्यापक के मामले में यह प्रतिबंध लागू नहीं किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश निदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को भेजा है।

इन शिक्षक का तबादला दूसरे जिले में नहीं होगा

वही संशोधन नियम में कई जिलों के कोई शिक्षक दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर के किसी भी शिक्षक का तबादला दूसरे जिले में नहीं होगा। इसके लिए आवेदन नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में भी कई स्तर पर ऑफलाइन प्रक्रिया को जोड़ दिया गया है।

होगा भुगतान 

इस वजह से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से लेकर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और शिक्षा निदेशालय स्तर के शिक्षकों को कार्यालय के चक्कर काटना पड़ेगा। हालांकि इसे लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। वही पारस्परिक तबादले की स्थिति में ही केवल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। स्थानांतरित शिक्षकों को 300 किलोमीटर 1 दिन की दर से अधिकतम 3 दिन का समय यात्रा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रा अवधि का वेतन शिक्षकों को भुगतान किया जाएगा। हालांकि यह तबादला उस स्कूल में होगा। जहां शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।

इतना ही नहीं एडेड कॉलेज के शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑफलाइन तबादले की खिड़की भी खोल दी गई है। 7 जुलाई के शासनादेश के अनुसार शिक्षकों के तबादले केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में ऑफलाइन माध्यम का इस्तेमाल राज्य सरकार के आदेश से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक स्तर से किया जा सकेगा। प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही शिक्षकों को तबादले का लाभ मिलेगा। 3 दिन के भीतर तबादले के स्थान पर शिक्षकों को पहुंचना अनिवार्य होगा। इस अवधि के भुगतान के साथ ही शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है।


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