Teacher Transfer New Policy 2024 : राजस्थान के शिक्षा विभाग के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश में जल्द नई तबादला नीति लागू होने वाली है। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब हरियाणा और ओडिशा तर्ज पर शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति लाने की तैयारी है।इसका प्रस्ताव जुलाई-अगस्त तक मंत्रिमंडलीय उप समिति में सामने पेश किया जाएगा, यहां से अप्रूवल मिलते ही इसे राज्य में लागू किया जा सकता है।
जुलाई-अगस्त तक नई तबादला नीति लाने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उदयपुर दौरे पर आए शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया है कि शिक्षकों की नई तबादला पॉलिसी के लिए विभाग जुलाई-अगस्त तक प्रस्ताव तैयार करने की तैयारी कर रहा है, इसके बाद इसे मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने पेश किया जाएगा, यहां से मंजूरी के बाद सरकार के स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। नई पॉलिसी से तबादलों में पारदर्शिता रहेगी और 95 प्रतिशत शिक्षक संतुष्ट होंगे।संभावना है कि अगले ग्रीष्मावकाश या दिवाली अवकाश के दौरान शिक्षकों को तबादला नीति की सौगात मिल सकती है।
ओडिशा-हरियाणा में लागू है ये तबादला पॉलिसी
बता दे कि वर्तमान में हरियाणा में 5 साल तो ओडिशा में 7 साल में ऑटो अपडेट-जनरेट प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का दूसरे स्कूलों में तबादला किया जाता है। अगर इस तरह की पॉलिसी लागू हुई तो राजस्थान में भी ऐसा ही होगा। सूची के आधार पर शिक्षकों को विकल्प दिया जाता है। इसमें दिव्यांग, विशेष श्रेणी वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी लाभ दिया जाता है। इसमें सीधे पोर्टल बेस तबादले होंगे । हालांकि 2021 में जब राजस्थान में गहलोत सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर इसे लागू करना चाहा तो विधायक इसका विरोध किया था, क्योंकि इससे विधायकों-मंत्रियों का हस्तक्षेप खत्म हो जाता।
सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादला नीति लाने की भी तैयारी
- मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, केंद्र की तर्ज पर अब राजस्थान की भजनलाल सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इसके तहत नेताओं की जगह अफसर तबादले कर सकेंगे। इसके लिए सभी विभागों से सुझाव मांगा गया है और कॉमन एसओपी जारी की गई। इसमें सभी विभागों के एचओडी अधिकारियों से चर्चा कर जरूरत अनुसार सुझाव देने होंगे।इसके बाद राज्य सरकार उन पर विचार करेगी और फिर इस पॉलिसी को लागू की जाएगी।शेष प्रकरणों को छोड़कर सामान्य तौर पर राज्य सरकार ट्रांसफर नहीं करेगी।इस प्रस्ताव को लोकसभा चुनाव के बाद लागू किया जा सकता है।
- कॉमन एसओपी के तहत किसी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं होगा। इसके लिए हर कर्मचारी को सेवा के 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में रहना होगा ।हर विभाग 1 से 15 जनवरी के बीच जिले, उपखण्ड या पंचायत वार खाली पदों की सूची पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और बताना होगी कि कितने कर्मचारियों का तबादला होना है। कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मार्च तक काउंसलिंग कर प्राथमिकता और नियम के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी करेगा। इसमें दिव्यांग, विधवा, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, एकल महिला, पति-पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित सदस्य और दूरस्थ इलाकों में तीन साल से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी।