नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। ई व्हीकल (E Vehicles) की बढ़ती डिमांड के बीच वाहन निर्माता कंपनिया सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लगे हैं लेकिन पिछले दिनों हुई इसमें आग लगने की घटनाओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और अब सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ई व्हीकल की बैटरी सेफ्टी के नियमों में बदलाव कर रहा है।
01 अक्टूबर से प्रभावशील होंगे नये नियम
ई व्हीकल में आग लगने की घटनाओं के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी सेफ्टी स्टैण्डर्ड में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान को शामिल किया है। मंत्रालय इसे 01 अक्टूबर 2022 (Battery safety norms will change from October 01) से इसे प्रभावी करेगा, और उसके बाद सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन स्टैण्डर्ड के हिसाब से ही बैटरी यूज की जाएगी। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक 01 अक्टूबर से प्रभाव में आने वाले संशोधनों में बैटरी, ‘ऑन-बोर्ड चार्जर’, ‘बैटरी पैक’ का डिजाइन और इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रोपेगेशन से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा नियम जोड़े गए हैं।
ये भी पढ़ें – IMD Alert : कई राज्य में बदला मौसम, बादलों के प्रवाह से भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानें मौसम विभाग का पूर्वानुमान
इसलिए मंत्रालय ने लिया फैसला
आपको बता दें कि इसी साल पिछले महीनों में ओला इलेक्ट्रिक सहित कई अन्य कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगनी की घटनाएं सामने आई थी जिसके बाद सरकार ने इसकी जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर मंत्रलय ने पिछले दिनों 29 अगस्त 2022 को वाहन उद्योग मानक (AIS ) 156 में संशोधन जारी किये। इन सशोधनों में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन (इंजन) के साथ L कैटेगरी के मोटर वाहनों के लिए अलग से आवश्यकताएं और M एवं N कैटेगरी के मोटर वाहनों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की जरूरतें शामिल हैं।
ये भी पढ़ें – ऊर्जा मंत्री के शहर में मीटर रीडर की पिटाई, कर्मचारियों के धरने के बाद मामला दर्ज
यहां समझिये वाहनों की कैटेगरी
यहाँ समझिये , L कैटेगरी के मोटर वाहन वे हैं, जिसमें चार से कम पहिये हैं जबकि M कैटेगरी के वाहन वे हैं जिनमें कम-से-कम चार पहिये होते हैं और जिनका उपयोग यात्रियों को लाने-ले जाने के लिये किया जाता है। वहीं N कैटेगरी के वाहन वे हैं जिनमें कम-से-कम चार पहिये होते हैं और जिनका उपयोग माल ढुलाई के अलावा व्यक्तियों को लाने-ले जाने में भी किया जा सकता है।
ये भी पढ़ें – पानी की टंकी पर चढ़ा मानसिक विक्षिप्त युवक, दो ग्रामीण युवकों ने चढ़कर बचाई जान