Employees, OPS 2023, Old pension Scheme : कर्मचारी-पेंशन भोगियों को जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शान द्वारा इसके लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सेवा से रिटायर्ड हुए कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा से भारत कर्मचारी के अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का अवसर दिया गया है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय लोग शिकायत और पेंशन के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है। DoPPW ने कहा है कि कुछ विशेष शर्त को पूरे करने वाले कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी एनपीएस से पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं।
पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ
पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 20 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि कुछ केंद्रीय कर्मचारी, जो अब रिटायर हो चुके हैं। उनके सवाल है कि क्या वह पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस से OPS में शामिल होने वाले आदेश उन पर भी लागू होंगे, जो आदेश आने से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में 3 मार्च 2023 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं।
पुरानी पेंशन पाने के लिए यह होंगे नियम
पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग का कहना है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यदि उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है तो उसे वापस करना होगा। साथ ही रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला पैसा भी वापस करेंगे, तभी वह पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेंगे।
ऐसे में 3 मार्च 2023 से पहले रिटायर हुए ऐसे कर्मचारी, जिनकी भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के जारी अधिसूचना की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो चुकी है लेकिन जोइनिंग 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है, वह एनपीएस का सारा लाभ वापस करने और एनपीएस से मिला पैसा वापस करने के बाद ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखेंगे।
इन कर्मियों को मिलेगा लाभ
इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा वैसे कर्मचारियों को राहत दी गई थी, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए हैं लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया नई पेंशन योजना की अधिसूचना जारी होने से पहले शुरू की गई थी। इन पदों के विज्ञापन से लेकर भर्ती की सारी औपचारिकताओं को इसमें शामिल किया गया है। वहीं न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा 3 मार्च 2023 को आदेश जारी किया गया था।
जिन में उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है लेकिन इसके लिए भर्ती प्रक्रिया 22 दिसंबर 2003 से पहले शुरू की गई थी। ऐसे कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (अब 2021) के तहत कवर किया जा सकते हैं, इसके लिए एक बारगी विकल्प सरकार द्वारा दिया गया था।
केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए 31 अगस्त तक ऐसे कर्मचारियों को अपने विकल्प देने के निर्देश दिए गए थे। बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पुरानी पेंशन योजना में जाने के लिए आवेदन दिए गए हैं। वहीं इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 को जारी किए जाने थे। अब रिटायर्ड लोगों द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें एक और मौका दिया गया है। ऐसे में अपने सभी परिलाभ और NPS राशि सहित एनपीएस पर ब्याज दरों की राशि केंद्र सरकार को वापस कर 3 मार्च 2023 को जारी हुई अधिसूचना के तहत रिटायर्ड कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेंगे।