दोबारा नहीं होगी NEET-UG परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा “परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं”

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत को लगता है कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा।

Atul Saxena
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Supreme Court

NEET-UG exam : देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने नीट-यूजी परीक्षा (NEET-UG Exam Case) को लेकर आज एक बड़ा फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया है और कहा कि परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं इसलिए इसकी जरुरत नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं लगता, पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई

सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि फिर से परीक्षा करान के बड़े परिणाम होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि डेटा से यह नहीं लगता है कि पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत को लगता है कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा।

दोबारा परीक्षा कराना 24 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए उचित नहीं होगा 

कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए उचित नहीं होगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेगा, ऐसा करने से चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम और भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा साथ ही अदालत ने भी कहा कि यह उस वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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