1 जुलाई से लागू हो सकते हैं नए श्रम कानून, सप्ताह में केवल 4 दिन करना होगा काम

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 1 जुलाई से नए श्रम कानून लागू होने की खबरें आ रही है। इस नियम में कंपनी में काम करने के घंटो को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने की योजना है। लेकिन कंपनी सप्ताह में केवल 48 घंटे मतलब हफ्ते में कुल चार ही दिन काम करवा सकती है, इसका निर्धारण भी किया गया है। इस नियम में कंपनियां कर्मचारियों को 3 दिन का अवकाश दे सकती है, लेकिन कर्मचारियों को सप्ताह में निरंतर चार दिन 12 घंटे काम करना होगा एवं इससे ओवर टाईम के समय का लिमिट भी बढ़ जाएगा।

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सुकुमार दामले ने इस नियम को लेकर क्या कहा

वर्कर यूनियन के बयान कि सरकार श्रम कानून लागू करने के निर्धारित तिथि को चूक गई है, इसे लेकर ट्रेड यूनियन के सुकुमार दामले ने नियम से जुड़ी बड़ी खबर दी है। उन्होने कहा कि जुलाई तक श्रम कानून लागू होने की खबर सिर्फ एक कयास मात्र है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले से श्रम कानून के विरोध में थे और श्रम कानून लागू होने के बाद भी हम इसका विरोध करते रहेंगे।

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श्रम कानून लागू होने से क्या होंगे फायदें

– नए श्रम कानून में भुगतान संबधी नियम भी शामिल है जिसमें नियम के मुताबिक कर्मचारी किसी कंपनी से इस्तीफा देता है या किसी भी कारण से काम से बर्खास्त किया जाता है तो उसके जमा फंड का भुगतान कंपनी को दो दिन के भीतर करना होगा।

– नए नियम के अनुसार कर्मचारी का बेसिक वेतन कुल वेतन से 50 प्रतिशत से ज्यादा होना चाहिए। इससे कर्मचारी के पीएफ में बढ़ोत्तरी होगी।

– पीएफ में बढ़ोत्तरी होने के कारण रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जमापूंजी में भी बढ़ जाएगी जिससे कर्मचारी का भविष्य में आर्थिक संकट कम होगा।

– लेबर कानून लागू होने से नई कंपनियां निवेश बढाएगी इससे देश रोजगार में नए अवसर प्राप्त होंगे।


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Ram Govind Kabiriya

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