OPS 2023, Old Pension Scheme : देशभर में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग देखने को मिल रही है। वहीं कई राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इधर केंद्र सरकार द्वारा देश कई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की तैयारी की गई है। इसके लिए डेडलाइन से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। वही सीआरपीएफ के कुछ जवान और अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
31 अगस्त तक पूरी करें प्रक्रिया
केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया था। जिसमें कहा गया है कि 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अनुसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की पात्रता होगी। हालांकि इसके लिए 31 अगस्त 2023 तक उन्हें विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। 31 अगस्त से कर्मचारियों को विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा।
सीआरपीएफ के जवान सहित अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ
केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ के कुछ जवान सहित अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। फिलहाल ये जवान और अधिकारी एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के साथ ही इनके एनपीएस खाते को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे में यह सभी कर्मचारी एनपीएस से हटकर OPS में शामिल हो जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल कर रही है। उनके एनपीएस खाते को जीपीएफ में तब्दील किया जा सकता है।
सूत्रों की माने तो सीआरपीएफ द्वारा सभी जोन को सूचित किया गया है।जिसमें कहा गया कि उन सभी कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल किया जाएगा। जिनकी भर्ती विज्ञापन या अधिसूचना 22 दिसंबर 2003 से पहले हुई है। अनेक कर्मचारी बाद में किसी वजह से एनपीएस में शामिल कर दिए गए हैं। ऐसे में अदालत में भी मामला पहुंच चुका है।
वहीं सभी जोन के एडीजी से कहा गया कि 20 सितंबर 2023 तक ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट को तैयार किया जाए, जो सभी शर्तों को पूरा करते हो। नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा 30 सितंबर तक ऐसे केसों के अंतिम आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि यह कर्मचारी एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो जाएंगे। साथ ही इनके एनपीएस के पैसे निकालकर उसे GPF में जमा कर दिया जाएगा।
कई चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
इसके लिए कई चरणों में प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कमेटी का आयोजन किया जा सकता है। कमेटी अपने दायरे से सर्विस बुक और दूसरी रिकॉर्ड की जांच करेगी। नियुक्त कमेटी द्वारा सीआरपीएफ के दफ्तर को दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आदेश जारी होने के बाद डीडीओ एनपीएस खाते को बंद कर सकता है।
साथ ही संबंधित कर्मचारी अधिकारी को जीपीएफ खाता संख्या जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 20 सितंबर तक इस कार्रवाई को पूरा करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। वही एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के बाद पेंशन भोगियों सहित अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही उनके पेंशन राशि में वृद्धि देखी जाएगी। इतना ही नहीं उन्हें स्थाई पेंशन का भी लाभ मिलेगा।
राज्यों को नहीं मिलेगा पीएफआरडीए में जमा पैसा
इससे पहले विभिन्न राज्य में एनपीएस वाले कर्मचारियों के पैसा पीएफआरडीए में जमा है। पीएफआरडीए पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और हिमाचल सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। अब ऐसे में पीएफआरडीए में जमा राशि निकाले जाने के लिए हर प्रक्रिया अपनाई जा रही है किंतु केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस की राशि राज्य सरकार को वापस नहीं की जाएगी।
हालांकि प्रदेश के अन्य अधिकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने से केंद्र सरकार ने साफ इंकार कर दिया है। वही जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। उसे साफ तौर पर कहा गया है कि एनपीएस वाले कर्मचारियों के पैसे पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जमा है। पीएफआरडीए पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। ऐसे में राज्य सरकार को यह पैसा नहीं दिया जाएगा। यह पैसा कर्मचारियों का है और कर्मचारियों को समय-समय पर इसका भुगतान किया जाएगा।