नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi Government) ने पेंशनर्स (pensioners) को एक बड़ी राहत दी है ।जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स द्वारा PPO जारी नहीं होने पर उनके पेंशन-ग्रेच्युटी भुगतान (pension-gratuity payment) में उन्हें देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यदि प्रशासनिक मुद्दों के कारण अंतिम पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में छह महीने से अधिक की देरी होती है, तो सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान नहीं रोका जाता है। पीपीओ में देरी होने पर वर्तमान दिशानिर्देशों के तहत छह महीने के लिए अस्थायी पेंशन का भुगतान उपलब्ध है।

आधिकारिक अधिसूचना
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि सीसीएस (Pension) नियम, 1972 के नियम 62 के प्रावधानों के मद्देनजर, लेखा अधिकारी को प्रावधान पेंशन का तेजी से निराकरण करना होगा। यदि उक्त अवधि के भीतर कार्यालय प्रमुख द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन एवं ग्रेच्युटी की अंतिम राशि का निर्धारण किया गया है तो नियम में उपबंधित छह माह की अवधि समाप्त होने पर तत्काल पेंशन भुगतान आदेश जारी करें।
MPPEB-MPTET : कर्मचारी चयन बोर्ड की सख्ती, परीक्षा में कड़ी होगी सुरक्षा, नियम में बदलाव
देरी के मामले में, बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा
ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान (अनंतिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी सहित) स्वीकृत नहीं किया गया है या विलंबित है, और यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि भुगतान में देरी प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुई थी, ब्याज सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 65 में प्रावधान के अनुसार, पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशि पर और सामान्य भविष्य निधि राशियों पर लागू तरीके से भुगतान किया जाएगा।
दिनांक 23 फरवरी 2022 के जारी ओ.एम. के अनुसार ये निर्देश मिले है कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जहां एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की नियमित पेंशन छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद लेखा अधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं है। पेंशन किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। यदि किसी भी कारण से नियमित पेंशन के लिए पीपीओ छह महीने की अवधि की समाप्ति तक लेखा अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है।
ऐसी परिस्थितियों में जब नियमित पेंशन को मंजूरी देने वाला पीपीओ जारी करने में देरी की आशंका हो तो कार्यालय प्रमुख को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 (पुराने केंद्रीय सिविल सेवा के नियम 64), सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972) के नियम 62 के तहत एक अनंतिम पेंशन / ग्रेच्युटी प्रदान करना आवश्यक है।
भुगतान में देरी होने पर होगी कार्रवाई
यदि यह निर्धारित किया जाता है कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन, या ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुई है, तो प्रभावित पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को नियमानुसार ब्याज दिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो प्रशासनिक उल्लंघनों के लिए जवाबदेह है या देरी कि वजह बने है।