नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज़ में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल (Union Railway Minister Piyush goyal) को उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) का अतिरिक्त प्रभार (Additional charge) सौंपा गया है। बीते दिन केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान की मृत्यु (Union Minister Ram Vilas Paswan demise) के बाद पद खाली हो गया था, जिसका अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल (piyush goyal) को दिया गया है।
बता दें कि दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल (Fortis Escort Heart Institute Hospital of Delhi) में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान (Union Minister Ram Vilas Paswan) ने अपनी अंतिम सांस ली थी। रामविलास पासवान बीते एक महीने से बीमार चल रहे थे और हाल ही है उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। केंद्रीय मंत्री के गुरुवार के दिन स्वास्थ्य में गिरावट आई और शाम तक उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की जानकारी उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीटर के जरिए दी थी।
Railway Min Piyush Goyal given additional charge of Consumer Affairs, Food and Public Distribution after Paswan's death: Rashtrapati Bhavan
— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2020
केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल (Union Railway Minister Piyush Goyal) के पास अब तीन मंत्रालय है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) का अतिरिक्त जिम्मा मिलने के बाद उसके पास तीन मंत्रालय हो गए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अभी तक रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) और वाणिज्य-उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) संभाल रहे थे.
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गौरतलब है कि इस साल जुलाई में पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का कानून (Law of Consumer Protection Act 2019) लागू हो गया है, जिसके तहत अब कोई भी उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकेगा। लागू किए गए नए एक्ट में उपभोक्ताओं के भ्रामक प्रचार से भी मुक्ति सकेगी। पूराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रवाधान नहीं था।