सड़क हादसे में घायल का बनाया वीडियो तो हो सकती है जेल, यहां हुआ बदलाव

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नोएडा। सड़क हादसे के बाद घायलों की वीडियो और फोटो लेने वाले तमाशबीनों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस अब अगर कोई भी शख्स घायल व्यक्ति का वीडियो बनाते हुए पाया गया तो उस पर केस दर्ज करेगी। नोएडा की गोतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने अब ऐसे लोगों पर नकेल कसने का काम शुरू किया है। पुलिस वीडियो बनाने वालों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद भी लेगी। जिसके बाद उन पर 

घायल को तड़पता देख जमा हो जाती है भीड़

सड़क हादसों में ज्यादातर मामलों में घायल की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है। अफसरों का कहना है कि जब कभी सड़क हादसा होता है तो लोग पहले फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन उनमें से कोई घायल को अस्पताल नहीं ले जाता। इस तरह ज्यादातर घायलों की मौत हो जाती है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर इस तरह के मामले देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।

कार्रवाई कर मामला दर्ज किया जाएगा

गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस ने फैसला किया है कि सड़क हादसों के दौरान वाहन रोककर बेवजह खड़े रहने वाले और मोबाइल से वीडियो बनाने वाले लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 व 177 के अंतर्गत कार्रवाई कर मामला दर्ज किया जाएगा. एक्सप्रेसवे और शहर के अन्य मार्गों पर लगे कैमरों की फुटेज के आधार पर ऐसे वाहनों का पता लगाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।


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