RBI Tokenisation : 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंक के ये नियम, पढ़ें पूरी खबर

Sanjucta Pandit
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट | 1 अक्टूबर से RBI बैंक (RBI Tokenisation) ने अपने नियम में कई बड़े बदलाव किए हैं। जिसका आम लोगों के जीवन में काफी गहरा असर पड़ेगा। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके अलावा भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। तो चलिए आज के आर्टिकल में हम आपको नियम में हुए बदलाव के बारे में बताते हैं…

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दरअसल, आरबीआई ने टोकन प्रणाली के नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि, कार्ड के भुगतान नियमों में कुछ सुधार किया जाएगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा। बता दें कि यदि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो सारी डिटेल्स एनक्रिप्टेड कोड में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। बता दें कि आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, भुगतान कंपनी अपने ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा अपने साथ सेव नहीं कर सकती और नए नियमानुसार अब उन्हें ग्राहकों को वैकल्पिक कोड देना होगा, जिसे टोकन नाम दिया गया है। जिसके लागू होने के बाद अद्वितीय टोकन का उपयोग करना होगा।

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वहीं, डीमैट अकाउंट होल्डर वालों के लिए अगल नियम बनाएं गए है। दरअसल, डीमैट अकाउंट ग्राहक अब एप्प के जरिए शेयर बाजार में खरीदी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब इन्हें खरीद-बिक्री करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि इसके लिए पहले ग्राहकों को प्रमाणीकरण कारक अनिवार्य रुप से देना होगा। इस दौरान एक पिन या पासवर्ड क्रिएट होगा। जिसे आप कहीं सुरक्षित जगह नोट करके लिख लें क्योंकि अगर वो गुम हो गया या वो पिन या पासवर्ड आपके दिमाग से स्किप हो गया तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है।

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दरअसल आरबीआई ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि साइबर क्राइम के बढ़ते अपराध को रोका जा सके। बता दें कि आए दिन लोग छोटी-सी चूक के कारण साइबर फ्रॉड के झांसे में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को मध्य नजर रखते हुए RBI ने Tokenisation को लागू करने का आदेश दिया है। जिससे कोई भी पेमेंट कंपनी ग्राहक के डाटा को स्टोर नहीं कर सकेगा। हालांकि, यह नियम पहले ही लागू होने वाली थी लेकिन कुछ निजी कारणों के चलते इसे आगामी 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इस सिस्टम के लागू होने से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। बता दें कि इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा।

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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।

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