Punjab Employees Retirement Age : पंजाब की सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु कम करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करने के आदेश को अमान्य करार दिया है।इस आदेश के चलते अब सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही रहेगी।
रिटायरमेंट एज मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
दरअसल, पंजाब सरकार ने सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 58 वर्ष करने का फैसला किया था, जिसके बाद समितियों के कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि पंजाब सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति आयु को 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है, ऐसा करते हुए अपेक्षित विधायी अनुमोदन भी नहीं लिया गया।इतना ही नहीं राज्य विधानमंडल से आवश्यक अनुमोदन भी नहीं लिया, इसे रद्द किया जाना चाहिए।
अब 58 की जगह 60 में ही रिटायर होंगे कर्मचारी
इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कर्मियों के अधिकारों का उल्लंघन है, इसके लिए विधायी अनुमोदन अनिवार्य था जो नहीं लिया गया। नियम 19 (ए) में संशोधन पंजाब सहकारी समिति अधिनियम के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किए बिना अधिनियमित किया गया था। विशेष रूप से, अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सेवा नियमों को प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसे मंजूरी दी जानी चाहिए, ऐसे में इसे अमान्य घोषित किया जाता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पिछले नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष बहाल हो जाएगी।